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कैंसर के इलाज की 390 गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक घटी
Fri, 08 Mar 2019 08:33 PM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Fri, 08 Mar 2019 08:33 PM IST
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सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले 390 गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87 प्रतिशत तक कमी कर दी है। इससे इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को सालाना 800 करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 27 फरवरी को 42 गैर- अनुसूचित कैंसर दवाओं को दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाया है। इन दवाओं के व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इससे 390 कैंसर-रोधी दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक कम हो गई है।
एनपीपीए ने विनिर्माताओं और अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह इन दवाओं पर नए मूल्य को लागू करें। नए मूल्य आठ मार्च से प्रभावी होंगे।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनपीपीए ने कैंसर की गैर- अनुसूचित 390 दवाओं की सूची जारी की है। इनकी कीमत 87 प्रतिशत तक कम की गई है। यह व्यवस्था आठ मार्च 2019 से प्रभावी है।
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(इनपुट - भाषा)
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राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 27 फरवरी को 42 गैर- अनुसूचित कैंसर दवाओं को दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाया है। इन दवाओं के व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इससे 390 कैंसर-रोधी दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक कम हो गई है।
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एनपीपीए ने विनिर्माताओं और अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह इन दवाओं पर नए मूल्य को लागू करें। नए मूल्य आठ मार्च से प्रभावी होंगे।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनपीपीए ने कैंसर की गैर- अनुसूचित 390 दवाओं की सूची जारी की है। इनकी कीमत 87 प्रतिशत तक कम की गई है। यह व्यवस्था आठ मार्च 2019 से प्रभावी है।
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(इनपुट - भाषा)