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कागजात तैयार करा लें, चार माह तक हो सकेगी रजिस्ट्री
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Tue, 29 Mar 2016 03:49 AM IST
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- फोटो : डेमो फोटो
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अगर आप स्टांप पेपर खरीदकर अपनी संपत्ति का दस्तावेज 31 मार्च तक तैयार करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री दफ्तर में आकर घंटों कतार में लगकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चार माह के भीतर कभी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस बीच अगर स्टांप ड्यूटी बढ़ती भी है, तो आपको उस पर अतिरिक्त स्टांप नहीं देना पड़ेगा।
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डीआईजी स्टांप अरविंद सिंह चंदेल ने बताया कि अगर कोई संपत्ति खरीदार संपत्ति का लेखपत्र (कागजात) 31 मार्च तक निस्पादन (एग्जिक्यूट) करा लेता है तो उसे चार माह के भीतर कभी भी सब रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जा सकता है। उसी स्टांप शुल्क पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
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इस बीच अगर स्टांप ड्यूटी पांच फीसदी से बढ़कर सात फीसदी हो जाती है तो भी उस संपत्ति खरीदार पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। एक्ट में ऐसा प्रावधान है। इसलिए संपत्ति खरीदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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दरअसल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सहित प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्टांप ड्यूटी पांच से सात फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट और राज्यपाल से पास हो चुका है। वर्तमान समय में न्याय विभाग के पास है। वहां से अनुमति मिलने के बाद औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी होनी है। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी इसके एक अप्रैल से लागू होने की संभावना जता रहे हैं।