Delhi: जनहित याचिका में तब्दील हुई EWS मरीजों के इलाज संबंधी याचिका, हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
अदालत ने कहा इस मामले में महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का मुद्दा शामिल है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकारी अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के परेशानी मुक्त इलाज की मांग करने वाली एक याचिका को एक जनहित याचिका में बदल दिया। अदालत ने कहा इस मामले में महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का मुद्दा शामिल है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि हालांकि याचिका 2014 में दायर की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनवरी 2018 के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अदालत ने कहा, अब चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को वापस लेने के लिए इस न्यायालय से अनुमति की प्रार्थना कर रहा है, मेरी राय में क्योंकि इस याचिका ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, वर्तमान याचिका को परिवर्तित किया जाना चाहिए और इसे जनहित याचिका के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन याचिका को जनहित याचिका के रूप में फिर से सुनवाई की जाए। अब याचिका पर तीन अगस्त को सुनवाई होगी।