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कल से दिल्ली की अदालतों में शुरू होगी व्यक्तिगत सुनवाई, कामकाज के दिशा-निर्देश जारी
Mon, 31 Aug 2020 02:07 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 31 Aug 2020 02:07 AM IST
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कोरोना महामारी के मद्देनजर करीब पांच महीनों के बाद दिल्ली की अदालतों में 1 सितंबर यानी कल से व्यक्तिगत सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की महज पांच पीठें जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगीं। कोर्ट की कार्यवाही के संचालन को लेकर द्वारका और कड़कड़डूमा कोर्ट ने ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिए हैं।
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हाईकोर्ट की ओर से जारी कोविड-19 महामारी को लेकर तय मानकों के तहत द्वारका कोर्ट की कुछ अदालतों में भौतिक सुनवाई शुरू करने की तैयारी की गई है, हालांकि बाकी की कोर्ट्स में मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
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ड्यूटी रोस्टर के तहत कोर्ट्स में दो सत्रों में सुनवाई की जाएगी। दोनों सत्रों के बीच अंतराल के समय में कोर्ट को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। इस दौरान इन कोट में एक दिन में अधिकतम 25 मामलों पर ही सुनवाई होगी और इनमें से जरूरी मामलों को सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
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ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट में मामले संबंधित एक वकील, एक अदालती कर्मी और वादियों की ओर से एक व्यक्ति को अदालत में मौजूद होने की अनुमति होगी।
इस दौरान जूनियर लॉ इंटर्न और उनके साथी वकीलों व रिश्तेदारों को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु और बीमार वकीलों व क्लर्कों को भी अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।