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पहले नहीं दिए 500 अब देंगे 40 हजार का हर्जाना

Sat, 05 Jul 2014 01:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 05 Jul 2014 01:12 PM IST
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Penalty of 40 thousand rupees on MTNL

पीसीओ बूथ मालिक की शिकायत पर सुनवाई के बाद पूर्वी जिला उपभोक्ता फोरम ने एमटीएनएल पर 40 हजार रुपये से ज्यादा का हर्जाना लगाया है। शिकायतकर्ता ने पीसीओ बूथ के लिए चार कनेक्शन लिए थे लेकिन इन्हें वापस करने पर ड्यूज की राशि नहीं लौटाई थी।

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जिला उपभोक्त्ता फोरम ने 16 जून के अपने फैसले में प्रवीन कुमार शर्मा की शिकायत पर सुनवाई के उसे 40,536 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश एमटीएनएल को दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान एमटीएनएल की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
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पांडव नगर निवासी पीड़ित प्रवीण कुमार शर्मा ने वर्ष 2013 में एमटीएनएल के खिलाफ शिकायत दायर जमानत व अन्य राशि न लौटाने का आरोप लगाया था।

उसका आरोप था कि उसने पीसीओ के लिए दो नंबर लिए थे। इनसे आने वाले राशि में साठ पैसे एमटीएनएल व चालीस पैसे उसे मिलने थे लेकिन एमटीएनएल ने उसे यह राशि नहीं दी। निगम ने उसे 2005-06 के तीन बिलों में 536 रुपये कम दिये थे।
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उसने इसकी शिकायत चित्रा विहार स्थित कार्यालय में 2007 में कई बार की थी। इसके एसटीडी के दो नंबरों पर तीस हजार हजार रुपये जमानत राशि ली गई थी। नंबर वापस करने के बाद भी उसे यह राशि नहीं लौटाई गई।

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