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बिधूड़ी बनाम केजरीवाल मानहानि केस: केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के आरोप तय

Sat, 22 Oct 2016 07:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 22 Oct 2016 07:36 PM IST
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Patiala House Court frames charges against Delhi CM Arvind Kejriwal in Ramesh Bidhuri case
केजरीवाल

भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत ने शनिवार को आरोप तय कर दिए। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार कर करते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया है।

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मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है। पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने शनिवार को केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए।
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केजरीवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने की मांग की थी। अदालत ने मुख्यमंत्री को पेशी से फिलहाल स्थायी छूट दे दी है, लेकिन कोर्ट के बुलाने पर उन्हें पेश होना होगा।
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बिधूड़ी ने केजरीवाल के खिलाफ अगस्त 2015 में मानहानि की शिकायत दायर की थी। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई के बाद 8 फरवरी को केजरीवाल को बतौर आरोपी समन जारी किया था। उन्हें मामले में 8 जुलाई को जमानत प्रदान कर दी गई थी।


बिधूड़ी का आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 17 जुलाई 2015 को एक समाचार चैनल पर इंटरव्यू में उनके विधायकों की गिरफ्तारी से संबंधित सवाल के जवाब में कहा था कि भाजपा सांसद बिधूड़ी पर कई गंभीर आपराधिक मामले हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती।

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