{"_id":"658610b53a1fde97930b2e53","slug":"parliament-security-breach-accused-will-not-get-copy-of-fir-2023-12-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"संसद सुरक्षा में सेंध: आरोपियों को नहीं मिलेगी FIR की कॉपी, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संसद सुरक्षा में सेंध: आरोपियों को नहीं मिलेगी FIR की कॉपी, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक
Sat, 23 Dec 2023 04:12 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 23 Dec 2023 04:12 AM IST
सार
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि यह संवेदनशील मामला है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जानी चाहिए।
विज्ञापन
Parliament Security Breach
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपियों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एक आरोपी को प्राथमिकी की कॉपी देने का निर्देश दिया गया था।
विज्ञापन
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि यह संवेदनशील मामला है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जानी चाहिए। निचली अदालत के 21 दिसंबर के आदेश को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर जस्टिस शर्मा ने आरोपी नीलम को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी।
विज्ञापन