संसद सुरक्षा में सेंध: आरोपियों को नहीं मिलेगी FIR की कॉपी, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 23 Dec 2023 04:12 AM IST
सार
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि यह संवेदनशील मामला है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जानी चाहिए।
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Parliament Security Breach
- फोटो : अमर उजाला