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पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों और मॉल्स में पार्किंग फ्री, नगर निगम ने लिया फैसला
Sat, 15 Dec 2018 07:22 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 15 Dec 2018 07:22 AM IST
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पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अस्पताल, मॉल और वाणिज्यिक संस्थान परिसरों के अंदर पार्किंग फ्री होगी। प्रूर्वी नगर निगम के महापौर बिपिन बिहारी सिंह कहा कि अगर इन प्रतिष्ठानों में परिसर के अंदर पार्किंग शुल्क वसूला गया तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि एमपीडी-2021 के प्रावधानों के मुताबिक निगम/डीडीए की ओर से स्वीकृत भवन योजना के तहत अस्पतालों, मॉल तथा वाणिज्यिक संस्थानों आदि में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों को एफएआर मुक्त रखा गया है।
इस वजह से इन स्थानों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है। अब नागरिकों को उपरोक्त स्थानों पर वाहनों की पार्किंग पर किसी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
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महापौर ने बताया कि इस संबंध में अस्पतालों, मॉल तथा वाणिज्यिक संस्थानों के मालिकों को निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि वाहन मालिकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूली जा सके। अहम है कि उच्च न्यायालय के 19 फरवरी 2018 तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन से 27 अगस्त 2018 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया है।
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शुक्रवार को महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि एमपीडी-2021 के प्रावधानों के मुताबिक निगम/डीडीए की ओर से स्वीकृत भवन योजना के तहत अस्पतालों, मॉल तथा वाणिज्यिक संस्थानों आदि में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों को एफएआर मुक्त रखा गया है।
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इस वजह से इन स्थानों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है। अब नागरिकों को उपरोक्त स्थानों पर वाहनों की पार्किंग पर किसी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
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महापौर ने बताया कि इस संबंध में अस्पतालों, मॉल तथा वाणिज्यिक संस्थानों के मालिकों को निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि वाहन मालिकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूली जा सके। अहम है कि उच्च न्यायालय के 19 फरवरी 2018 तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन से 27 अगस्त 2018 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया है।