'भारत माता की जय' पर मुश्किल में औवेसी, कोर्ट ने मांगी एटीआर रिपोर्ट
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कोर्ट ने पुलिस से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ओवैसी के खिलाफ शिकायत पर सात मई को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
भारत की जय नहीं बोलूंगा चाहे कोई मेरी गर्दन पर छुरी क्यों न रख दे, इस बयान के विरोध में स्वराज जनता पार्टी के अध्यक्ष बृजेश चंद शुक्ला ने ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह व भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
ओवैसी राजनीतिक दल एआईएमआईएम के अध्यक्ष व हैदाराबाद से सांसद हैं। कड़कड़डूमा जिला अदालत के सीएमएम मुनेश मरकन ने शुक्ला की शिकायत पर कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश करावल नगर थाने के एसएचओ को दिया है।
'बयान देश के प्रति नफरत और दुश्मनी को दिखाता है'
कोर्ट ने उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त के माध्यम से यह निर्देश एसएचओ को दिया है। पेश शिकायत में कहा गया है कि ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि अगर उसकी गर्दन पर कोई छुरी भी रख देगा वह तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेगा।
उसका यह बयान देश के प्रति उसकी नफरत और दुश्मनी को दिखाता है। यह शिकायत स्वराज जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश चंद शुक्ला ने दायर की है। शुक्ला ने भजनपुरा थाना एसएचओ को ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।
कोर्ट में अधिवक्ता राजेश कुमार द्वारा दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि हैदराबाद के सांसद का बयान दिखाता है कि वह देश के प्रति वफादार नहीं है और देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। उनका यह बयान देशद्रोह के दायरे में आता है।