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Delhi NCR News: 14 साल के खिलाड़ी को एक सप्ताह में पासपोर्ट जारी करने का आदेश
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खेल के भविष्य को हाईकोर्ट का सहारा, माता-पिता का वैवाहिक विवाद बना था बाधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देश के लिए खेलने का सपना रखने वाले युवाओं के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला नजीर बना है। अदालत ने 14 वर्षीय बालक जो बॉस्केटबॉल टूर्नामेट में भारत की तरफ से खेलने सिंगापुर जाना चाहता था। उसके पासपोर्ट आवेदन पर माता-पिता के वैवाहिक विवाद की छाया पड़ गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि लड़के को सिंगापुर में होने वाले बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण मिला था। हालांकि, माता-पिता के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने 7 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट कहा, जहां माता-पिता के बीच विवाद चल रहा हो, वहां वचनबद्धता के साथ यह दिखाने वाले सहायक दस्तावेज देने होंगे कि न्यायालय ने नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। प्रतिवादियों (क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण, दिल्ली) को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वचनबद्धता और सहायक दस्तावेज दिए जाने पर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करें।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देश के लिए खेलने का सपना रखने वाले युवाओं के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला नजीर बना है। अदालत ने 14 वर्षीय बालक जो बॉस्केटबॉल टूर्नामेट में भारत की तरफ से खेलने सिंगापुर जाना चाहता था। उसके पासपोर्ट आवेदन पर माता-पिता के वैवाहिक विवाद की छाया पड़ गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि लड़के को सिंगापुर में होने वाले बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण मिला था। हालांकि, माता-पिता के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने 7 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट कहा, जहां माता-पिता के बीच विवाद चल रहा हो, वहां वचनबद्धता के साथ यह दिखाने वाले सहायक दस्तावेज देने होंगे कि न्यायालय ने नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। प्रतिवादियों (क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण, दिल्ली) को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वचनबद्धता और सहायक दस्तावेज दिए जाने पर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करें।
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