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प्रेमिका हुई गर्भवती तो प्रेमी ने की ऐसी हरकत
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Sat, 01 Aug 2015 08:51 AM IST
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एक युवक द्वारा प्रेमिका का गर्भपात कराने के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।
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सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि मेरठ निवासी युवती ग्रेटर नोएडा के एक सेक्टर में टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करती थी। प्रेमी चिराग गोयल के साथ अगस्त 2008 में वह घूमने के लिए जम्मू गई।
दोनों में शारीरिक संबंध बने और युवती गर्भवती हो गई। चिराग ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में युवती को धोखे में रखकर नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश करा दिया था। होश में आने पर युवती को गर्भपात का पता चला। युवती के शोर मचाने पर उसको अस्पताल से भगा दिया गया।
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युवती ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। 2 फरवरी 2010 को युवती ने मामले की रिपोर्ट कासना कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में चार्ज शीट दायर की।
सुनवाई में न्यायालय ने चिराग गोयल को दोषी करार देते हुए 10 साल का सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना किया। गर्भपात के अलावा दुष्कर्म की साजिश और कई अन्य धाराओं में चिराग गोयल, सुनीता, अमित और इरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अमित की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सुनीता, अमित और इरन को बरी कर दिया।
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