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नर्सरी दाखिला : उम्र में छूट के लिए अभिभावक कर सकेंगे दावा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 14 Dec 2025 07:51 PM IST
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न्यूनतम और अधिकतम उम्र में एक महीने की छूट का है प्रावधान
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा में आवेदन की प्रक्रिया जारी है। नियमों के तहत अभिभावक बच्चे के दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र में एक महीने की छूट का दावा कर सकते है। रोहिणी स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति अरोड़ा ने कहा कि दाखिला उम्र में छूट का प्रावधान एक महीने का विभाग की ओर से दिया गया है।


खासतौर पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र दाखिला तारीख के अनुसार तीन वर्ष होने में एक महीने से कम या ज्यादा होती है तो वह भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकते है। उम्र में छूट के लिए अभिभावकों को बस एक अनुरोध पत्र लिखना होता है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर स्कूल प्रमुख दाखिला उम्र में छूट दे सकते है। इसको लेकर अभिभावकों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा एन्क्लेव स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य प्रियंका गुलाटी ने कहा कि दाखिले के समय बच्चे का जन्मप्रमाण होना जरूरी है। इससे उसकी उम्र का सत्यापन किया जा सकें। अभिभावक आवेदन के समय जन्म संबंधी तारीख का सही विवरण दें उसकी किसी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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