{"_id":"68c1acae2bd94402f802aa79","slug":"government-will-provide-financial-assistance-in-case-of-death-or-loss-in-flood-nuh-news-c-25-1-mwt1001-106219-2025-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nuh News: बाढ़ में मृत्यु या हानि पर सरकार देगी आर्थिक मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nuh News: बाढ़ में मृत्यु या हानि पर सरकार देगी आर्थिक मदद
Wed, 10 Sep 2025 10:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह
संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह
Updated Wed, 10 Sep 2025 10:21 PM IST
विज्ञापन
नूंह। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास में मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि तय की है। सरकार के अनुसार, बाढ़ में मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। किसी व्यक्ति को 40–60 प्रतिशत तक अंग हानि होने पर 74 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक अंग हानि होने पर ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे।
मकानों के लिए सहायता राशि मैदानी क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान पर 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पक्के मकान 15 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त होने पर दस हजार रुपये, जबकि कच्चे मकान के लिए पांच हजार रुपये की सहायता होगी। गांव में किसी दुकान, संस्थान या उद्योग को 100 प्रतिशत हानि होने पर एक लाख रुपये या वास्तविक हानि के बराबर राशि दी जाएगी। व्यावसायिक हानि में 1–5 लाख रुपये तक के नुकसान पर 1.95–3.05 लाख रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक नुकसान पर 3.05 लाख रुपये के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि फसल हानि होने पर किसानों को प्रति एकड़ 7–15 हजार रुपये, दुधारू पशु मृत्यु पर 37,500 रुपये, भेड़-बकरी-सुअर मृत्यु पर चार हजार रुपये और दूध न देने वाले पशु मृत्यु पर 32 हजार रुपये तक आर्थिक मदद दी जाएगी। मुर्गी पालन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मकानों के लिए सहायता राशि मैदानी क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान पर 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पक्के मकान 15 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त होने पर दस हजार रुपये, जबकि कच्चे मकान के लिए पांच हजार रुपये की सहायता होगी। गांव में किसी दुकान, संस्थान या उद्योग को 100 प्रतिशत हानि होने पर एक लाख रुपये या वास्तविक हानि के बराबर राशि दी जाएगी। व्यावसायिक हानि में 1–5 लाख रुपये तक के नुकसान पर 1.95–3.05 लाख रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक नुकसान पर 3.05 लाख रुपये के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि फसल हानि होने पर किसानों को प्रति एकड़ 7–15 हजार रुपये, दुधारू पशु मृत्यु पर 37,500 रुपये, भेड़-बकरी-सुअर मृत्यु पर चार हजार रुपये और दूध न देने वाले पशु मृत्यु पर 32 हजार रुपये तक आर्थिक मदद दी जाएगी। मुर्गी पालन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। संवाद
विज्ञापन