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अब एनसीआर में भी नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन
डीपी आर्य/अमर उजाला, गाजियाबाद।
Updated Sun, 21 Dec 2014 12:46 AM IST
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परिवहन विभाग ने ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश को दिल्ली के साथ एनसीआर में लागू करने की तैयारी कर ली है। इसको ऐसे सभी जनपदों में लागू किया जाएगा, जहां पर यूरो-3 के वाहनों का पंजीकरण प्रतिबंधित है।
ऐसे में मेरठ मंडल के सभी जिलों से 15 साल पुराने वाहनों को बाहर किया जाएगा। एनजीटी की गाइडलाइन को मार्च तक लागू कर दिया जाएगा।
बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए एनजीटी ने 15 साल पुराने वाहनों का संचालन बंद करने के आदेश दिए थे। पहले यह आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू किया जाना था, लेकिन अब एनसीआर के सभी जिलों में लागू करने की तैयारी है।
एआरटीओ केपी गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के साथ ही मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर में भी 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। इनको मार्च तक बाहर करने की तैयारी है।
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इसके बाद पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थल से उठवाकर नष्ट करके थानों में जमा करने का आदेश दिया है।
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ऐसे में मेरठ मंडल के सभी जिलों से 15 साल पुराने वाहनों को बाहर किया जाएगा। एनजीटी की गाइडलाइन को मार्च तक लागू कर दिया जाएगा।
बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए एनजीटी ने 15 साल पुराने वाहनों का संचालन बंद करने के आदेश दिए थे। पहले यह आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू किया जाना था, लेकिन अब एनसीआर के सभी जिलों में लागू करने की तैयारी है।
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एआरटीओ केपी गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के साथ ही मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर में भी 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। इनको मार्च तक बाहर करने की तैयारी है।
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इसके बाद पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थल से उठवाकर नष्ट करके थानों में जमा करने का आदेश दिया है।