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अब खरीदने से पहले ऑनलाइन लीजिए संपत्ति की डिटेल

Fri, 01 May 2015 03:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 01 May 2015 03:20 PM IST
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Now take property details online before purchasing it

दिल्ली में किसी संपत्ति को खरीदने से पहले उस जमीन के अधिकार किसके पास है, यह जानने के लिए अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।

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राजस्व विभाग के दक्षिणी पश्चिमी जिला ने अपने यहां के सभी जमीन दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया है। घर बैठे 24 घंटे आप सब डिविजन और खसरा नंबर की मदद से उसके जमीन के वर्तमान मालिक का पता कर सकते हैं। यहां जो दस्तावेज होगा उस पर संबंधित अधिकारी के डिजिटल साइन होंगे।

इसे देखने के लिए फिलहाल www.dlrc.delhigovt.nic.in पर जाना होगा। फिलहाल यह अभी दस्तावेज ड्राफ्ट मोड में है। अगर किसी को लगता है कि इसमें गलत सूचना है तो वह इसकी शिकायत जिला राजस्व कार्यालय में दर्ज करा सकता है। यह सुविधा 25 मई तक मिलेगी।

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दक्षिणी पश्चिमी जिला ने अपने यहां की 78 हजार संपत्ति और 1.80 लाख खसरा नंबर को ऑनलाइन कर पब्लिक डोमेन पर डाल दिया गया है। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं लेकिन यह पहला जिला है और पहली बार यह सुविधा शुरू हुई है। यूपी में यह सुविधा पहले से मिलती है।

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दक्षिणी पश्चिमी जिले में जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज एक महीने पहले ही कर लिया गया था। कंप्यूटराइज्ड दस्तावेज भी दिए जा रहे हैं, मगर उसके लिए कार्यालय जाना पड़ता था।

जिला मजिस्ट्रेट अंकुर गर्ग ने बताया कि अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। कोई भी खसरा नंबर, संपत्ति स्वामी के नाम पर जमीन की डिटेल 24 घंटे वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकता है।

उनके मुताबिक इसपर अधिकारी के डिजिटल साइन होने के कारण यह दस्तावेज मान्य भी होगा। उन्होंने बताया कि इससे संपत्ति दस्तावेज में हेरफेर की संभावना खत्म हो जाएगी। दूसरे जिलों में संपत्ति रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का काम चल रहा है। जल्द ही पूरी दिल्ली में यह सुविधा मिलेगी।



अगर किसी जमीन या खसरा नंबर की गलत जानकारी अपलोड हुई हो तो उसे 25 मई तक दूर कराया जा सकता है।शिकायतकर्ता इसकी जानकारी सीधे डीएम के अलावा स्थानीय एसडीएम कार्यालय को भी दे सकता है।

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