फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Now it is mandatory to send the video recording of the PUC on the portal.

Delhi NCR News: अब पीयूसी बनवाने की वीडियो रिकॉर्डिंग पोर्टल पर भेजना अनिवार्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 08:11 PM IST
विज्ञापन
-पीयूसी जारी होने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परिवाहन विभाग ने उठाया कदम
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी में वाहन चलाने वालों के लिए प्रदूषण जांच (पीयूसी) को लेकर नियम और सख्त हो गए हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की जांच में सामने आया कि कई पीयूसी केंद्र जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। इसके बाद विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अब हर वाहन की उत्सर्जन जांच के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करना और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, जांच में पाया गया कि कई पीयूसी केंद्र या तो वीडियो क्लिप अपलोड नहीं कर रहे या फिर अपलोड की गई क्लिप इतनी अधूरी होती है कि उससे यह साबित नहीं हो पाता कि वाहन वास्तव में जांच केंद्र पर मौजूद था। कहीं वाहन का नंबर साफ नहीं दिख रहा था, तो कहीं यह स्पष्ट नहीं था कि उत्सर्जन जांच ठीक से की गई है।
विज्ञापन




इसका सीधा असर अब आम वाहन मालिकों पर पड़ेगा। परिवहन विभाग ने साफ किया कि अब बिना पूरी और स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के पीयूसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। मतलब ये है कि वाहन मालिकों को पीयूसी बनवाते समय जांच प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्र पर मौजूद रहना होगा और जल्दबाजी में प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद नहीं होगी। नए निर्देशों के तहत वीडियो क्लिप में तीन बातें साफ दिखनी अनिवार्य होगी। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पीयूसी केंद्र का आसपास का दृश्य और उत्सर्जन जांच के दौरान प्रोब को वाहन के एग्जॉस्ट पाइप में डालते हुए दृश्य। अगर इनमें से कोई भी चीज वीडियो में साफ नहीं दिखी, तो संबंधित पीयूसी केंद्र के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उस सर्टिफिकेट को अमान्य माना जा सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के लिए जरूरी था। कई शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ केंद्र बिना वाहन लाए या बिना सही जांच के ही प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन




नियमों के उल्लंघन पर पीयूसी का लाइसेंस होगा रद्द

पहले ही दिल्ली में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम लागू हैं। ऐसे में अगर पीयूसी सर्टिफिकेट सही तरीके से जारी नहीं होगा, तो वाहन मालिक को ईंधन भरवाने में भी दिक्कत हो सकती है। परिवहन विभाग ने सलाह दी कि वाहन मालिक केवल अधिकृत पीयूसी केंद्रों पर ही जाएं और जांच के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन करें। नहीं तो पीयूसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article