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गैर पंजीकृत बैंक्वेट हॉलों पर लगेगा ताला
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Tue, 17 Jun 2014 05:18 PM IST
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गुड़गांव नगर निगम की सीमा में चल रहे गैर पंजीकृत मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल बंद किए जाएंगे।
नगर निगम के आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि योजना के तहत जिन मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल का क्षेत्रफल एक हजार वर्ग मीटर से अधिक है और 12 मीटर चौड़ी सड़क के साथ लगते हैं, उनको नियमित करने का प्रावधान है।
यह नीति 20 जनवरी 2014 से लागू हो गई है। फिलहाल नियमित करवाने के लिए आवेदन 30 जून तक नगर निगम कार्यालय में दे सकते हैं।
इसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में नगर निगम की योजना शाखा सेक्टर-57 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट www.ulbhry.org से भी डाउनलोड की जा सकती है।
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नगर निगम के आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि योजना के तहत जिन मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल का क्षेत्रफल एक हजार वर्ग मीटर से अधिक है और 12 मीटर चौड़ी सड़क के साथ लगते हैं, उनको नियमित करने का प्रावधान है।
यह नीति 20 जनवरी 2014 से लागू हो गई है। फिलहाल नियमित करवाने के लिए आवेदन 30 जून तक नगर निगम कार्यालय में दे सकते हैं।
इसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में नगर निगम की योजना शाखा सेक्टर-57 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट www.ulbhry.org से भी डाउनलोड की जा सकती है।
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