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Noida News: वेंडिंग जोन पर गलत रिपोर्ट बनी गले ही हड्डी
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-हाईकोर्ट ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
-दुकानदार के वेंडिंग जोन में जगह आवंटन के दावे का मामला
-दो विभागों पर आदेश आगे न बढ़ाने का आरोप, कार्रवाई तय
माई सिटी रिपोर्टर,
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल-2 के एक प्रबंधक की तरफ से वेंडिंग जोन को लेकर दी गई गलत रिपोर्ट प्राधिकरण के लिए गले की हड्डी बन गया है। प्रकरण बोटेनिकल गार्डन वेंडिंग जोन से जुड़ा है। एक दुकानदार ने प्राधिकरण की सुनवाई समिति को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि वह वेंडर लिस्ट में शामिल है, लेकिन आवंटन नहीं किया गया।
इसके बाद समिति की तरफ से जवाब मांगे जाने पर वर्क सर्कल के प्रबंधक ने यह रिपोर्ट बनाकर भेज दी कि इस व्यक्ति को जगह आवंटित की जा चुकी है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता वेंडर सूची में ही शामिल नहीं था। ऐसे में उसे जगह आवंटित ही नहीं की जा सकती थी। फिर इस रिपोर्ट का उस दुकानदार की तरफ से आधार बनाकर हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट को बताया गया मौके पर कब्जा नहीं मिल रहा है। कोर्ट की तरफ से कब्जा देने का आदेश प्राधिकरण को दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह आदेश सामान्य प्रशासन, विधि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने नहीं लाए गए। आदेश का पालन न होने पर अवमानना (कंटेंप्ट) हो गया। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों को जानकारी हुई।
कोर्ट ने प्राधिकरण के अधिकारियों से पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा है। इसके बाद प्राधिकरण अधिकारी भी हैरान रह गए। इसके बाद विभागों से फाइल निकलवाई गई। इसके बाद वर्क सर्कल, सामान्य प्रशासन, विधि विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं प्राधिकरण में उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रकरण कोर्ट से जुड़ा होने के चलते अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।
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-दुकानदार के वेंडिंग जोन में जगह आवंटन के दावे का मामला
-दो विभागों पर आदेश आगे न बढ़ाने का आरोप, कार्रवाई तय
माई सिटी रिपोर्टर,
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल-2 के एक प्रबंधक की तरफ से वेंडिंग जोन को लेकर दी गई गलत रिपोर्ट प्राधिकरण के लिए गले की हड्डी बन गया है। प्रकरण बोटेनिकल गार्डन वेंडिंग जोन से जुड़ा है। एक दुकानदार ने प्राधिकरण की सुनवाई समिति को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि वह वेंडर लिस्ट में शामिल है, लेकिन आवंटन नहीं किया गया।
इसके बाद समिति की तरफ से जवाब मांगे जाने पर वर्क सर्कल के प्रबंधक ने यह रिपोर्ट बनाकर भेज दी कि इस व्यक्ति को जगह आवंटित की जा चुकी है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता वेंडर सूची में ही शामिल नहीं था। ऐसे में उसे जगह आवंटित ही नहीं की जा सकती थी। फिर इस रिपोर्ट का उस दुकानदार की तरफ से आधार बनाकर हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट को बताया गया मौके पर कब्जा नहीं मिल रहा है। कोर्ट की तरफ से कब्जा देने का आदेश प्राधिकरण को दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह आदेश सामान्य प्रशासन, विधि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने नहीं लाए गए। आदेश का पालन न होने पर अवमानना (कंटेंप्ट) हो गया। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों को जानकारी हुई।
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कोर्ट ने प्राधिकरण के अधिकारियों से पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा है। इसके बाद प्राधिकरण अधिकारी भी हैरान रह गए। इसके बाद विभागों से फाइल निकलवाई गई। इसके बाद वर्क सर्कल, सामान्य प्रशासन, विधि विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं प्राधिकरण में उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रकरण कोर्ट से जुड़ा होने के चलते अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।
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