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वन्य जीवों का करता था शिकार, लाइसेंस निरस्त
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ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की कोर्ट ने पांच लोगों के छह शस्त्रों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। एक आरोपी पर लाइसेंसी हथियार से वन्य जीवों का शिकार करने का आरोप है। वहीं, गिरधरपुर गांव में प्लॉट के विवाद में दो लोगों की हत्या के मुख्य और दिल्ली में बेटे की हत्या के आरोपी पिता का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है। कोर्ट ने संबंधित थाना पुलिस को आरोपियों के शस्त्र जब्त करने का आदेश दिया है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने बताया कि दनकौर थाना के चूहड़पुर गांव निवासी तौफीक खां के खिलाफ बुलदंशहर के ककोड़ थाने में वन्य जीव संरक्षण व शस्त्र अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उसका लाइसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया है। आरोपी ने लाइसेंसी बंदूक से 6 दिसंबर 2016 को कमालपुर के जंगल में नील गाय के बच्चों का शिकार किया था। सुनवाई पर आरोपी उपस्थित नहीं रहा। वहीं, दादरी कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर में प्लॉट के विवाद में अमित और सुरेश की हत्या के मुख्य आरोपी देवेंद्र सिंह चंदेला की पिस्टल और रायफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।
भाजपा नेता का लाइसेंस भी निरस्त
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की कोर्ट ने दादरी के ब्रह्मपुरी निवासी अतुल शर्मा के पिस्टल का लाइसेंस निरस्त किया है। अतुल भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं। इन पर विद्युत विभाग के कर्मचारी को पदीय दायित्व से रोकने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इसका मुकदमा बादलपुर कोतवाली में दर्ज है। आरोपी पक्ष की तरफ से सभी आरोपों को झूठा होने की दलील दी गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य और पुलिस की रिपोर्ट पर आदेश दिया है।
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वहीं, अमीनाबाद उर्फ नियाना निवासी जयपाल की बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। आरोप है कि जून, 2020 में जसपाल के पोते निशांत इसी बंदूक से गांव के ही बिजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कासना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। वहीं, मूलरूप से घोड़ी बछेड़ा गांव निवासी ओमपाल सिंह पर बेटे की हत्या का आरोप है। वो दिल्ली के रिठाल की एसबीआई वाली गली में रहते हैं। दिल्ली के बुद्ध विहार थाना पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि पत्नी के साथ विवाद में ओमपाल ने बेटे बलबीर पर गोली चला दी। इसमें उसकी मौत हो गई।
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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने बताया कि दनकौर थाना के चूहड़पुर गांव निवासी तौफीक खां के खिलाफ बुलदंशहर के ककोड़ थाने में वन्य जीव संरक्षण व शस्त्र अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उसका लाइसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया है। आरोपी ने लाइसेंसी बंदूक से 6 दिसंबर 2016 को कमालपुर के जंगल में नील गाय के बच्चों का शिकार किया था। सुनवाई पर आरोपी उपस्थित नहीं रहा। वहीं, दादरी कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर में प्लॉट के विवाद में अमित और सुरेश की हत्या के मुख्य आरोपी देवेंद्र सिंह चंदेला की पिस्टल और रायफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।
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भाजपा नेता का लाइसेंस भी निरस्त
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की कोर्ट ने दादरी के ब्रह्मपुरी निवासी अतुल शर्मा के पिस्टल का लाइसेंस निरस्त किया है। अतुल भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं। इन पर विद्युत विभाग के कर्मचारी को पदीय दायित्व से रोकने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इसका मुकदमा बादलपुर कोतवाली में दर्ज है। आरोपी पक्ष की तरफ से सभी आरोपों को झूठा होने की दलील दी गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य और पुलिस की रिपोर्ट पर आदेश दिया है।
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वहीं, अमीनाबाद उर्फ नियाना निवासी जयपाल की बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। आरोप है कि जून, 2020 में जसपाल के पोते निशांत इसी बंदूक से गांव के ही बिजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कासना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। वहीं, मूलरूप से घोड़ी बछेड़ा गांव निवासी ओमपाल सिंह पर बेटे की हत्या का आरोप है। वो दिल्ली के रिठाल की एसबीआई वाली गली में रहते हैं। दिल्ली के बुद्ध विहार थाना पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि पत्नी के साथ विवाद में ओमपाल ने बेटे बलबीर पर गोली चला दी। इसमें उसकी मौत हो गई।