फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   up rera prepared sop to obey orders

आदेशों का पालन कराने को तैयार किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

Thu, 03 Sep 2020 01:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2020 01:00 AM IST
विज्ञापन
up rera prepared sop to obey orders
यूपी रेरा ने आदेशों का पालन कराने के लिए तैयार की एसओपी
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार किया है। ताकि, आदेश का पालन नहीं करने वाले बिल्डर के खिलाफ समय पर कार्रवाई शुरू हो सके। यूूपी रेरा ने कब्जा देने और धनराशि वापस लौटाने के आदेशों में अलग-अलग कार्रवाई तय की है। वसूली प्रमाण पत्र पर हर माह संबंधित जिलाधिकारी के साथ बैठक होगी। जरूरत पड़ी तो बिल्डरों की संपत्ति नीलाम होगी। यूपी रेरा के अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक की थी। आदेशों का पालन कराने के लिए एसओपी तैयार करने पर सहमति बनी थी। सचिव अबरार अहमद ने बताया कि धनराशि वापस देने के आदेश का अगर बिल्डर ने पालन नहीं किया है और समय भी पूरा हो गया है तो खरीदार को वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगले ही दिन वेबसाइट से बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर बिल्डर का आदेश के अनुपालन की आख्या देनी होगी। जो बिल्डर को वेबसाइट पर अपने डैशबोर्ड में जाकर कम्पलाएंस ट्रैकिंग मॉड्यूल पर देनी होगी। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करेगा तो वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उससे पहले खरीदारों को धनराशि जमा करने की रसीद उपलब्ध करानी होगी। उसी दिन वसूली प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्राधिकरण से बिल्डरों की संपत्ति की सूचना भी डीएम को उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि, नीलाम कर वसूली की जा सके।

ब्याज नहीं दिया तो लगेगा जुर्माना
यूपी रेरा के काफी आदेश कब्जा देने के है। अगर बिल्डर इनका पालन नहीं करता है तो अधिनियम की धारा-63 के तहत बिल्डर पर प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अगर बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए समय चाहिए तो अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। आपसी समझौते के लिए कंसिलिएशन फोरम के पास मामला भेजा जा सकता है। जिन आदेश में कब्जा नहीं देने पर धनराशि वापस लौटानी होगी। उनमें पहले कब्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कब्जा नहीं मिलने पर धनराशि वापस दिलवाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed