{"_id":"69e0d72c370d9a555b0ce902","slug":"the-young-woman-shot-herself-the-young-mathe-young-woman-shot-herself-the-young-mans-bail-plea-was-rejectedns-bail-plea-was-rejected-noida-news-c-23-1-lko1064-92414-2026-04-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: युवती ने खुद को मारी थी गोली, युवक की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: युवती ने खुद को मारी थी गोली, युवक की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
अदालत ने कहा- मामला आत्महत्या से ज्यादा हत्या का लगता है
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रेम प्रसंग में युवती की गोली लगने से हुई मौत के मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल आरोपी आशीष पंवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया परिस्थितियां आरोपी के खिलाफ हैं। यह मामला आत्महत्या से अधिक हत्या का ज्यादा लगता है।
मामला थाना बिसरख क्षेत्र का है। वादी की बहन और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे और परिवार भी इसके लिए तैयार था लेकिन बाद में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। जब युवती को इसकी जानकारी मिली तो आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान युवती ने आरोपी की लाइसेंसी पिस्टल से अपने सिर पर गोली मार ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने युवती को बचाने का प्रयास किया और खुद उसे अस्पताल लेकर गया था। मेडिकल रिकॉर्ड में उसका मोबाइल नंबर दर्ज है। मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क देते हुए कहा कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया, जबकि वह पहले से विवाहित था। अदालत ने कहा कि घटना की रात आरोपी और युवती साथ थे। युवती ने आरोपी की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी थी। आरोपी ने अस्पताल में युवती को भर्ती कराते समय खुद को उसका पति बताया था और दुर्घटना की झूठी कहानी बताई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रेम प्रसंग में युवती की गोली लगने से हुई मौत के मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल आरोपी आशीष पंवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया परिस्थितियां आरोपी के खिलाफ हैं। यह मामला आत्महत्या से अधिक हत्या का ज्यादा लगता है।
मामला थाना बिसरख क्षेत्र का है। वादी की बहन और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे और परिवार भी इसके लिए तैयार था लेकिन बाद में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। जब युवती को इसकी जानकारी मिली तो आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान युवती ने आरोपी की लाइसेंसी पिस्टल से अपने सिर पर गोली मार ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने युवती को बचाने का प्रयास किया और खुद उसे अस्पताल लेकर गया था। मेडिकल रिकॉर्ड में उसका मोबाइल नंबर दर्ज है। मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क देते हुए कहा कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया, जबकि वह पहले से विवाहित था। अदालत ने कहा कि घटना की रात आरोपी और युवती साथ थे। युवती ने आरोपी की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी थी। आरोपी ने अस्पताल में युवती को भर्ती कराते समय खुद को उसका पति बताया था और दुर्घटना की झूठी कहानी बताई थी।
विज्ञापन