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Noida News: चिंटेल्स के निदेशक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Wed, 18 Jan 2023 07:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Jan 2023 07:36 PM IST
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The sword of arrest hangs on the director of Chintels
10 फरवरी 2022 को हुए हादसे में सीबीआई ने दर्ज की है तीसरी एफआईआर
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दो मुकदमे थाना बजघेड़ा में पहले ही दर्ज हैं, अभी तक हुई सिर्फ एक गिरफ्तारी


अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अलग से रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद बिल्डर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। थाना बझेड़ा पुलिस द्वारा दर्ज दिए गए मुकदमे के मुकाबले सीबीआई द्वारा दर्ज की गई कहीं ज्यादा वजनदार धाराएं जोड़ी गई हैं। अभी तक इस मामले में एक गिरफ्तारी आर्किटेक्ट की हुई है। इसके बाद अब सोसाइटी के निवासियों ने भी उनके साथ न्याय होने की उम्मीद जताई है।
10 फरवरी 2022 को सोसाइटी के डी टावर में हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले में पहला मुकदमा 12 फरवरी को दर्ज हुआ था। इसमें चिंटेल्स समूह के निदेशक अशोक सोलोमन और प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्टर भयाना बिल्डर्स को नामजद करते हुए धारा-304ए (लापरवाही के चलते हुई मौत) में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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इसके बाद 13 फरवरी को एक मुकदमा और दर्ज हुआ, इसमें चिंटेल्स के निदेशक, भयाना बिल्डर सहित स्ट्रक्चरल इंजीनियर और अर्किटेक्ट को भी शामिल किया गया। इनके खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 417 (फर्जीवाड़ा), 420 (धोखाधड़ी और फ्लैट देने में इमानदारी नहीं बरतना), 465 (जालसाजी), 471 (फर्जी कागजों का इस्तेमाल) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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इसके बाद पहले दर्ज किए गए मुकदमे में 15 फरवरी को धारा 304 (2) गैर इरादतन हत्या की धारा और जोड़ दी गई। अब 17 जनवरी 2023 को सीबीआई ने निदेशक अशोक सोलोमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 417 (फर्जीवाड़ा), 420 (धोखाधड़ी और फ्लैट देने में इमानदारी नहीं बरतना), 465 (जालसाजी), 467 (सुरक्षा के मामले में जालसाजी), 468 (छल करने के लिए फर्जीवाड़ा), 471(फर्जी कागजों का इस्तेमाल मकसद के लिए करना) जैसी धाराएं शामिल हैं। सोसाइटी के निवासी कहते हैं कि करीब एक साल बाद इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई है। अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।
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