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Noida News: पति की उम्रकैद की सजा को कोर्ट ने किया निलंबित
Tue, 07 Oct 2025 12:09 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Tue, 07 Oct 2025 12:09 AM IST
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सिरसा। पत्नी की हत्या के दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। दोषी मारू राम निवासी गांव ओढां जिला सिरसा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि सिरसा कोर्ट द्वारा उसे दी गई अधिकतम आजीवन कारावास की सजा में से उसने आठ वर्ष दस महीने और 27 दिन की सजा काट ली है।
यह अपील वर्ष 2021 की है और निकट भविष्य में अंतिम बहस के लिए इस पर विचार किए जाने की संभावना नहीं है। 29 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मंजरी नेहरू कौल व एच.एस. ग्रेवाल ने फैसला सुनाया कि याचिका को स्वीकार किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की सजा अपील के लंबित रहने तक निलंबित रहेगी। याचिकाकर्ता को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि हेतु जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। बता दें कि दोषी मारू राम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 17 फरवरी 2020 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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यह अपील वर्ष 2021 की है और निकट भविष्य में अंतिम बहस के लिए इस पर विचार किए जाने की संभावना नहीं है। 29 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मंजरी नेहरू कौल व एच.एस. ग्रेवाल ने फैसला सुनाया कि याचिका को स्वीकार किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की सजा अपील के लंबित रहने तक निलंबित रहेगी। याचिकाकर्ता को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि हेतु जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। बता दें कि दोषी मारू राम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 17 फरवरी 2020 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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