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Noida News: समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर छूट योजना का उठाएं लाभ
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निगमायुक्त ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। निगमायुक्त पीसी मीणा ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों से समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। 31 जनवरी तक संपूर्ण प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों, कमर्शियल संस्थानों व औद्योगिक इकाइयों को वर्ष में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण
निगमायुक्त ने कहा कि रिहायशी प्रॉपर्टी के मामले में प्लॉट के आकार व मकान के फ्लोर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जाता है।
- 300 वर्ग गज के प्लॉट साइज पर भूतल के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग गज
- 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज प्लॉट साइज के लिए 4 रुपये प्रति वर्ग गज
- 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज प्लॉट साइज के लिए 6 रुपये प्रति वर्ग गज
- 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के लिए 7 रुपये प्रति वर्ग गज
- 2 एकड़ से अधिक साइज के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग गज
इनमें प्रथम मंजिल के लिए 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल व उससे ऊपर और तहखाने के लिए 50 प्रतिशत छूट होती है।
फ्लैट्स के मामले में
- 2000 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट
- 2001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक कारपेट एरिया के लिए 1.20 रुपये प्रति वर्ग फीट
- 5000 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के लिए 1.50 रुपये प्रति वर्ग फीट
इसके अलावा, कमर्शियल प्रतिष्ठानों व औद्योगिक इकाइयों के मामले में भी अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण किया जाता है।
कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिसमें नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम सहित अन्य माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम के सिविल लाइंस स्थित कार्यालय, सेक्टर-34 स्थित कार्यालय और सेक्टर-42 स्थित कार्यालय में बनाए गए नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। यहां पर 5000 रुपये तक नकद राशि और इससे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट व डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा है।
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-निगमायुक्त पीसी मीणा ने गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली छूट योजनाओं का लाभ उठाएं, साथ ही लगने वाले 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से भी अपना बचाव करें। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई की जाती है। बिना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, लीज आदि कार्य नहीं करवाए जा सकते।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। निगमायुक्त पीसी मीणा ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों से समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। 31 जनवरी तक संपूर्ण प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों, कमर्शियल संस्थानों व औद्योगिक इकाइयों को वर्ष में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
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प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण
निगमायुक्त ने कहा कि रिहायशी प्रॉपर्टी के मामले में प्लॉट के आकार व मकान के फ्लोर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जाता है।
- 300 वर्ग गज के प्लॉट साइज पर भूतल के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग गज
- 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज प्लॉट साइज के लिए 4 रुपये प्रति वर्ग गज
- 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज प्लॉट साइज के लिए 6 रुपये प्रति वर्ग गज
- 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के लिए 7 रुपये प्रति वर्ग गज
- 2 एकड़ से अधिक साइज के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग गज
इनमें प्रथम मंजिल के लिए 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल व उससे ऊपर और तहखाने के लिए 50 प्रतिशत छूट होती है।
फ्लैट्स के मामले में
- 2000 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट
- 2001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक कारपेट एरिया के लिए 1.20 रुपये प्रति वर्ग फीट
- 5000 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के लिए 1.50 रुपये प्रति वर्ग फीट
इसके अलावा, कमर्शियल प्रतिष्ठानों व औद्योगिक इकाइयों के मामले में भी अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण किया जाता है।
कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिसमें नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम सहित अन्य माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम के सिविल लाइंस स्थित कार्यालय, सेक्टर-34 स्थित कार्यालय और सेक्टर-42 स्थित कार्यालय में बनाए गए नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। यहां पर 5000 रुपये तक नकद राशि और इससे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट व डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा है।
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-निगमायुक्त पीसी मीणा ने गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली छूट योजनाओं का लाभ उठाएं, साथ ही लगने वाले 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से भी अपना बचाव करें। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई की जाती है। बिना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, लीज आदि कार्य नहीं करवाए जा सकते।