नई दिल्ली। उपराज्यपाल ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के इशारे पर दिल्ली के कुछ इलाकों में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। आरोपी विक्रम सिंह और बलराम सिंह को पुलिस ने 19 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने विकासपुरी, जनकपुरी, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मीरा बाग और पश्चिमी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में खालिस्तान जिंदाबाद, एसएफजे, 1984, पंजाब बनेगा खालिस्तान, रेफरेंडम 2020 वोट फॉर खालिस्तान जैसे राष्ट्र-विरोधी नारे वाले भित्तिचित्र बनाए गए थे। आरोपियों ने जांच के दौरान खुलासा किया था कि वे एसएफजे के संस्थापक व भगोड़े अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे। उपराज्यपाल ने धारा 153बी और 120बी के तहत अपराध के लिए पुलिस की स्पेशल सेल को दर्ज मामले में सीआरपीसी की धारा 196 (1) के तहत अभियोजन की मंजूरी दी है। आईपीसी की धारा 153बी राष्ट्रीय-अखंडता और सामाजिक और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोपों से संबंधित है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने पेन ड्राइव भी जब्त की थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज, पैसों के भुगतान के सबूत और जहां-जहां भित्तिचित्र बनाए गए, उन क्षेत्रों में आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन दर्ज थी। ब्यूरो