फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Singer Kumar Sanu approached the High Court

Noida News: गायक कुमार सानू ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Sat, 11 Oct 2025 06:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 11 Oct 2025 06:56 PM IST
विज्ञापन
Singer Kumar Sanu approached the High Court
-अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा का दिया है हवाला, सोमवार को सुनवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। गायक कुमार सानू ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया है। यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। सानू ने अपनी पर्सनालिटी या पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा मांगी है, जिसमें उनका नाम, आवाज, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन्स, गाने का तरीका, इमेज, कैरिकेचर, फोटोग्राफ्स, समानता, सिग्नेचर और विभिन्न अन्य विशेषताएं शामिल हैं।

मुकदमे में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 38बी के तहत उनके परफॉर्मेंस में नैतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन से भी संबंधित है। सानू विभिन्न जीआईएफ, साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स से आहत हैं। इनमें उनकी परफॉर्मेंस और आवाज शामिल है, जो उन्हें बदनाम करती हैं और उन्हें अनस्वीटी ह्यूमर का विषय बनाती हैं। इससे उनके परफॉर्मेंस में नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा गया है कि सिंगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके उनकी आवाज, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन्स, गाने का तरीका और उनके चेहरे को मोर्फिंग करके बनाई गई सामग्री से भी आहत हैं। इसमें मर्चेंडाइज बनाना शामिल है। ऐसी मर्चेंडाइज और प्लेंटिफ की ऑडियो/वीडियो डिफेंडेंट्स के लिए राजस्व उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर अपलोड और स्ट्रीम की जाती हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed