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Noida News: गायक कुमार सानू ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
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-अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा का दिया है हवाला, सोमवार को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। गायक कुमार सानू ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया है। यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। सानू ने अपनी पर्सनालिटी या पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा मांगी है, जिसमें उनका नाम, आवाज, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन्स, गाने का तरीका, इमेज, कैरिकेचर, फोटोग्राफ्स, समानता, सिग्नेचर और विभिन्न अन्य विशेषताएं शामिल हैं।
मुकदमे में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 38बी के तहत उनके परफॉर्मेंस में नैतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन से भी संबंधित है। सानू विभिन्न जीआईएफ, साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स से आहत हैं। इनमें उनकी परफॉर्मेंस और आवाज शामिल है, जो उन्हें बदनाम करती हैं और उन्हें अनस्वीटी ह्यूमर का विषय बनाती हैं। इससे उनके परफॉर्मेंस में नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा गया है कि सिंगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके उनकी आवाज, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन्स, गाने का तरीका और उनके चेहरे को मोर्फिंग करके बनाई गई सामग्री से भी आहत हैं। इसमें मर्चेंडाइज बनाना शामिल है। ऐसी मर्चेंडाइज और प्लेंटिफ की ऑडियो/वीडियो डिफेंडेंट्स के लिए राजस्व उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर अपलोड और स्ट्रीम की जाती हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। गायक कुमार सानू ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया है। यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। सानू ने अपनी पर्सनालिटी या पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा मांगी है, जिसमें उनका नाम, आवाज, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन्स, गाने का तरीका, इमेज, कैरिकेचर, फोटोग्राफ्स, समानता, सिग्नेचर और विभिन्न अन्य विशेषताएं शामिल हैं।
मुकदमे में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 38बी के तहत उनके परफॉर्मेंस में नैतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन से भी संबंधित है। सानू विभिन्न जीआईएफ, साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स से आहत हैं। इनमें उनकी परफॉर्मेंस और आवाज शामिल है, जो उन्हें बदनाम करती हैं और उन्हें अनस्वीटी ह्यूमर का विषय बनाती हैं। इससे उनके परफॉर्मेंस में नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा गया है कि सिंगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके उनकी आवाज, वोकल स्टाइल और तकनीक, वोकल अरेंजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन्स, गाने का तरीका और उनके चेहरे को मोर्फिंग करके बनाई गई सामग्री से भी आहत हैं। इसमें मर्चेंडाइज बनाना शामिल है। ऐसी मर्चेंडाइज और प्लेंटिफ की ऑडियो/वीडियो डिफेंडेंट्स के लिए राजस्व उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर अपलोड और स्ट्रीम की जाती हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं।
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