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Noida News: कंपनी में चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Nov 2026 06:44 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:44 PM IST
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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में चोरी के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी फरमान सैफी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह मामला सूरजपुर थाने में 13 अक्तूबर 2026 को कंपनी के वादी हरेंद्र कुमार की तहरीर पर दर्ज हुआ था। 9 और 10 अक्तूबर की रात अज्ञात चोरों ने कंपनी से पीओएस मशीन, स्कैनर सहित कई उपकरण चुरा लिए थे। फरमान के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया और झूठा फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फरमान का नाम सह-आरोपियों बिलाल, सलमान व आदिल के बयान में आया और एफआईआर देरी से दर्ज हुई। अभियोजन ने आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास का हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं माना। मामले में विवेचना जारी है।
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