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Noida News: यमुना सिटी में अवैध पीजी और हॉस्टल संचालकों को प्राधिकरण ने दिए नोटिस
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-7 दिन के अंदर गतिविधियां बंद न हुई तो दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी
माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। यमुना विकास प्राधिकरण ने यमुना सिटी के सेक्टर 17ए में स्थित सुपरटेक अपकंट्री सोसाइटी में बिना अनुमति के चलने वाले अवैध पीजी, हॉस्टल और व्यावसायिक रसोइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने सभी संचालकों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर सभी गतिविधियां बंद करने के निर्देश हैं।
सोसाइटियों के अंदर अवैध रूप से संचालित होने वाले पीजी और हॉस्टल के खिलाफ निवासी लगातार आवाज उठा रहे थे। अब प्राधिकरण ने इसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कि सोसाइटी में लंबे समय से फ्लैटों में अवैध रूप से पीजी, हॉस्टल और व्यावसायिक रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पार्किंग की समस्या बढ़ गई है और स्वच्छता सहित अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि यमुना प्राधिकरण पहले भी कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन आज तक किसी भी संचालक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। यमुना विकास प्राधिकरण ने यमुना सिटी के सेक्टर 17ए में स्थित सुपरटेक अपकंट्री सोसाइटी में बिना अनुमति के चलने वाले अवैध पीजी, हॉस्टल और व्यावसायिक रसोइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने सभी संचालकों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर सभी गतिविधियां बंद करने के निर्देश हैं।
सोसाइटियों के अंदर अवैध रूप से संचालित होने वाले पीजी और हॉस्टल के खिलाफ निवासी लगातार आवाज उठा रहे थे। अब प्राधिकरण ने इसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कि सोसाइटी में लंबे समय से फ्लैटों में अवैध रूप से पीजी, हॉस्टल और व्यावसायिक रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पार्किंग की समस्या बढ़ गई है और स्वच्छता सहित अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि यमुना प्राधिकरण पहले भी कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन आज तक किसी भी संचालक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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