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Noida News: चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा, 12.80 लाख का जुर्माना
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(अदालत से)
- विशेष अदालत ने आरोपी दोषी करार दिया, जुर्माना भी देना होगा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बादलपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक चेक बाउंस मामले में विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने आरोपी विनीत शर्मा को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 लाख 80 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है।
अदालत में सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। आरोपी पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि आरोपी की उम्र 42 वर्ष है और ट्रांसपोर्ट का छोटा सा कारोबार करता है। इसलिए उसे कम-से-कम सजा दी जाए। वहीं परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने दलील दी कि आरोपी ने चेक की धनराशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए उसे अधिक-से-अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी विनीत शर्मा को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड भी दिया जाना उचित होगा। आदेश के अनुसार 12 लाख 80 हजार रुपये के कुल अर्थदंड में से 12 लाख 70 हजार रुपये परिवादी महेश चन्द को अदा किए जाएंगे।
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- विशेष अदालत ने आरोपी दोषी करार दिया, जुर्माना भी देना होगा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बादलपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक चेक बाउंस मामले में विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने आरोपी विनीत शर्मा को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 लाख 80 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है।
अदालत में सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। आरोपी पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि आरोपी की उम्र 42 वर्ष है और ट्रांसपोर्ट का छोटा सा कारोबार करता है। इसलिए उसे कम-से-कम सजा दी जाए। वहीं परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने दलील दी कि आरोपी ने चेक की धनराशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए उसे अधिक-से-अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी विनीत शर्मा को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड भी दिया जाना उचित होगा। आदेश के अनुसार 12 लाख 80 हजार रुपये के कुल अर्थदंड में से 12 लाख 70 हजार रुपये परिवादी महेश चन्द को अदा किए जाएंगे।
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