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Noida News: निर्धारित दर पर ही उर्वरक बेचें विक्रेता, अनियमितता पर होगी कार्रवाई
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निर्धारित दर पर ही उर्वरक बेचें विक्रेता, अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जनपद में रबी फसलों की बोआई के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। जिला कृषि अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विवेक दुबे ने जानकारी दी कि जनपद में 5,969 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इसके साथ ही 2,726 मीट्रिक टन डीएपी, 232 मीट्रिक टन एनपीके और 280 मीट्रिक टन एसएसपी भी मौजूद है। अन्य उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। किसान निजी और सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्रों से खाद खरीद सकते हैं। थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही उर्वरकों की बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। उर्वरकों की बिक्री विभागीय व्यवस्था के तहत आवश्यक प्रमाणीकरण के बाद ही की जाएगी। प्रत्येक किसान को उर्वरक खरीदने पर बिल या कैश मेमो देना अनिवार्य है। विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर उपलब्ध उर्वरकों की स्टॉक स्थिति और निर्धारित बिक्री दरों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। किसानों को यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरक के साथ कीटनाशक या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जनपद में रबी फसलों की बोआई के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। जिला कृषि अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विवेक दुबे ने जानकारी दी कि जनपद में 5,969 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इसके साथ ही 2,726 मीट्रिक टन डीएपी, 232 मीट्रिक टन एनपीके और 280 मीट्रिक टन एसएसपी भी मौजूद है। अन्य उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। किसान निजी और सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्रों से खाद खरीद सकते हैं। थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही उर्वरकों की बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। उर्वरकों की बिक्री विभागीय व्यवस्था के तहत आवश्यक प्रमाणीकरण के बाद ही की जाएगी। प्रत्येक किसान को उर्वरक खरीदने पर बिल या कैश मेमो देना अनिवार्य है। विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर उपलब्ध उर्वरकों की स्टॉक स्थिति और निर्धारित बिक्री दरों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। किसानों को यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरक के साथ कीटनाशक या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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