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संगीत सोम दोषी करार: सात साल चला मुकदमा, कोर्ट ने लगाया 800 रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

Fri, 14 Oct 2022 07:56 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 14 Oct 2022 07:56 AM IST
सार

संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगा था। 28 सितंबर 2015 को बिसहाड़ा गांव में संरक्षित पशु को मारने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान इकलाख की हत्या कर दी गई थी। यह मामला देश भर में चर्चित रहा था। 
 

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Sangeet Som convicted, court imposed a fine of Rs 800 in akhlaq murder case
पूर्व विधायक संगीत सोम (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

साल 2015 में गौतमबुद्धनगर जिले के बिसहाड़ा गांव में इकलाख की हत्या के बाद धारा 144 का उल्लंघन करने पर सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को अदालत ने दोषी करार दिया। गौतम बुद्ध नगर एसीजेएम कोर्ट ने संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगा था। 28 सितंबर 2015 को बिसहाड़ा गांव में संरक्षित पशु को मारने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान इकलाख की हत्या कर दी गई थी। यह मामला देश भर में चर्चित रहा था। 
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इस घटना के बाद भाजपा नेता संगीत सोम समेत 30 लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। वहीं संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप था। धारा 144 का उल्लंघन कर पंचायत करने पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
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अधिवक्ता नईम सैफी ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई कोर्ट ने संगीत सोम को आईपीसी की धारा 188 में दोषी मानते हुए 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। अन्य लोगों के संबंध में कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल इकलाख की हत्या का मामला गौतम बुध नगर जिला न्यायालय में विचाराधीन है।
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