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पेंशन के लिए पीपीपी अनिवार्य : उपायुक्त

Wed, 03 Feb 2021 10:32 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 03 Feb 2021 10:32 PM IST
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ppe is mandatory for pension
नूंह। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बुधवार को बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदक निर्धारित दस्तावेज सही ढंग से अपलोड करें। पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) भी अनिवार्य है।
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उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा-बेसहारा पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पेंशन की धनराशि प्रतिमाह आवेदक के बैंक खाते में डाल दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड के अलावा पीपीपी भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि दस्तावेज में त्रुटियों के कारण पेंशन मिलने में विलंब होता है। अटल सेवा केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र को पहले स्वयं ही जांच लें। आवेदन के लिए निर्धारित फीस से अधिक धनराशि की अदायगी न करें। यदि कोई अधिक धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना एसडीएम और अन्य अधिकारियों को दें। खंड स्तर पर हर माह में दो बार सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में विभाग के अधिकारियों द्वारा ही आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और आवेदनों की त्रुटियां भी दूर करवाई जाती हैं। उन्होंने नागरिकों से इन सहायता शिविरों के लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस बारे में ग्राम पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे गांवों में इस बारे में मुनादी करवाएं, ताकि पात्र लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके।
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