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वक्फ बोर्ड प्रशासक के रूप में जाकिर हुसैन की नियुक्ति को हाईकोर्ट की हरी झंडी
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चंडीगढ़। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन की नियुक्ति को सही करार देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के प्रावधान है कि जब तक बोर्ड का गठन नहीं होता तब तक सरकार प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है।
मेवात निवासी नासिर जमाल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया था कि वक्फ अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने अज्ञात कारणों से वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चयन कर इसे गठित करने के स्थान पर जाकिर हुसैन को 25 अगस्त को बोर्ड का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने नियमों को दरकिनार करते हुए सदस्यों का चुनाव करवाने के स्थान पर इन्हें नामित कर दिया। इस प्रक्रिया को एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी।
हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को लेकर सुनवाई की तो हरियाणा सरकार ने माना की तय नियमों के तहत सदस्यों को चयनित नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड के गठन की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याची ने कहा कि बोर्ड के गठन की अधिसूचना रद्द होने के बाद हरियाणा सरकार ने नए सिरे से बोर्ड का गठन करने के स्थान पर जाकिर हुसैन को प्रशासक नियुक्त कर दिया। याची ने प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट से अपील की कि जाकिर हुसैन की प्रशासक के तौर पर की गई नियुक्ति को रद्द किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट नियमों के अनुरूप बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी करे। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि बोर्ड का कार्य सही प्रकार से चले इसलिए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक वह प्रशासक नियुक्ति कर सकती है।
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मेवात निवासी नासिर जमाल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया था कि वक्फ अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने अज्ञात कारणों से वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चयन कर इसे गठित करने के स्थान पर जाकिर हुसैन को 25 अगस्त को बोर्ड का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने नियमों को दरकिनार करते हुए सदस्यों का चुनाव करवाने के स्थान पर इन्हें नामित कर दिया। इस प्रक्रिया को एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी।
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हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को लेकर सुनवाई की तो हरियाणा सरकार ने माना की तय नियमों के तहत सदस्यों को चयनित नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड के गठन की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याची ने कहा कि बोर्ड के गठन की अधिसूचना रद्द होने के बाद हरियाणा सरकार ने नए सिरे से बोर्ड का गठन करने के स्थान पर जाकिर हुसैन को प्रशासक नियुक्त कर दिया। याची ने प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट से अपील की कि जाकिर हुसैन की प्रशासक के तौर पर की गई नियुक्ति को रद्द किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट नियमों के अनुरूप बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी करे। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि बोर्ड का कार्य सही प्रकार से चले इसलिए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक वह प्रशासक नियुक्ति कर सकती है।
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