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प्रदूषण फैलाने पर प्राधिकरण ने लगाया 2.25 लाख का जुर्माना
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प्रदूषण फैलाने पर 10.85 लाख का जुर्माना
नोएडा/ ग्रेटर नोएडा। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्राधिकरण, प्रशासन व प्रदूषण विभाग ने सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 10 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया। दरअसल, बार-बार चेतावनी देने के बाद निर्माण कार्य कर प्रदूषण फैलाया जा रहा था। सरकारी विभागों से चेतावनी दी गई है कि ग्रेप के नियमों का जो भी पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ-साथ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने अलग-अलग एजेंसियों पर प्रदूषण फैलाने पर 2.25 लाख का जुर्माना लगाया है। वर्क सर्किल-1 में सेक्टर-8 के बी-47 पर 5 हजार, सेक्टर-14 के बी-12 पर पांच हजार, सेक्टर-12 के बी-1 पर 25 हजार का जुर्माना किया गया। इसी तरह से वर्क सर्किल-2 के सेक्टर-26 में ए-170 और सी-72 पर 20-20 हजार, सेक्टर-20 के ए-177 और सेक्टर-27 के एफ-6 पर 20-20 हजार का जुर्माना किया गया। वर्क सर्किल-3 के अंतर्गत सेक्टर-44 के बी-176 पर 10 हजार का जुर्माना किया गया। वर्क सर्किल-9 में एशियन सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और एड इंडिया लिमिटेड पर 50-50 हजार का जुर्माना किया गया। यहां निर्माण सामग्री को ढक कर नहीं रखा गया था और पानी का छिड़काव भी नहीं किया गया था। प्रदूषण विभाग की टीम ने आठ साइटों का निरीक्षण किया। जहां कुल 1.60 लाख का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-22 की 6 साइटों पर 90 हजार, सेक्टर-62 प्राधिकरण साइट पर 50 हजार व सेक्टर-2 स्थित बी-135 की साइट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन सभी जगहों पर एनजीटी के नियम का उल्लंघन हो रहा था।
ग्रेनो प्राधिकरण पर 50-50 हजार का जुर्माना
अन्य एजेंसियों पर भी कार्रवाई, प्रशासन और यूपीपीसीबी ने उल्लंघन करते पकड़ा
उधर, जिला प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने दो जगहों पर ग्रेनो प्राधिकरण को ग्रेप का उल्लंघन करते पकड़ा। प्राधिकरण पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, यूपीपीसीबी ने एक बिल्डर पर 5 लाख जबकि छह अन्य कंपनियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सोमवार को यूपीपीसीबी की टीम ओप्पो मोबाइल इंडिया कंपनी के पास प्राधिकरण की साइट पर पहुंची तो वहां पानी की टंकी के चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनाने का काम चल रहा था। निर्माण सामग्री व मिट्टी खुले में पड़ी थी। वहीं, दादरी में एनटीपीसी रोड पर गंगाजल परियोजना के कार्य के दौरान मिट्टी खुले में पड़ी मिली। शिकायत पर यूपीपीसीबी की टीम जांच करने पहुंची थी। यूपीपीसीबी ने दोनों जगह पर नियमों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, औद्योगिक सेक्टर इकोटेक 12 के भूखंड नंबर 82 और 108 के बाहर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी मिली। दोनों कंपनी पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यूपीएसआईडीसी के सेक्टर साइट पांच में भी ग्रेप का उल्लंघन मिला। यहां भूखंड संख्या ओ-14, ई-99, डी-167 कंपनी के बाहर निर्माण सामग्री पड़ी थी। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी सेक्टर में अमन मेटल कंपनी के मुख्य गेट के समीप कूड़े में आग लगी मिली। आग को बुझाया गया और कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यूपीपीसीबी ने ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-4 स्थित रीगल इंपोरिया इंफ्राटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट बाउल वार्ड वॉक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान साइट पर निर्माण सामग्री व मिट्टी खुले में भंडारित मिली। यूपीपीसीबी को इकोटेक सात स्थित ओप्पो कंपनी में निर्माण कार्य होने की शिकायत मिली थी।
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नोएडा/ ग्रेटर नोएडा। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्राधिकरण, प्रशासन व प्रदूषण विभाग ने सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 10 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया। दरअसल, बार-बार चेतावनी देने के बाद निर्माण कार्य कर प्रदूषण फैलाया जा रहा था। सरकारी विभागों से चेतावनी दी गई है कि ग्रेप के नियमों का जो भी पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ-साथ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने अलग-अलग एजेंसियों पर प्रदूषण फैलाने पर 2.25 लाख का जुर्माना लगाया है। वर्क सर्किल-1 में सेक्टर-8 के बी-47 पर 5 हजार, सेक्टर-14 के बी-12 पर पांच हजार, सेक्टर-12 के बी-1 पर 25 हजार का जुर्माना किया गया। इसी तरह से वर्क सर्किल-2 के सेक्टर-26 में ए-170 और सी-72 पर 20-20 हजार, सेक्टर-20 के ए-177 और सेक्टर-27 के एफ-6 पर 20-20 हजार का जुर्माना किया गया। वर्क सर्किल-3 के अंतर्गत सेक्टर-44 के बी-176 पर 10 हजार का जुर्माना किया गया। वर्क सर्किल-9 में एशियन सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और एड इंडिया लिमिटेड पर 50-50 हजार का जुर्माना किया गया। यहां निर्माण सामग्री को ढक कर नहीं रखा गया था और पानी का छिड़काव भी नहीं किया गया था। प्रदूषण विभाग की टीम ने आठ साइटों का निरीक्षण किया। जहां कुल 1.60 लाख का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-22 की 6 साइटों पर 90 हजार, सेक्टर-62 प्राधिकरण साइट पर 50 हजार व सेक्टर-2 स्थित बी-135 की साइट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन सभी जगहों पर एनजीटी के नियम का उल्लंघन हो रहा था।
ग्रेनो प्राधिकरण पर 50-50 हजार का जुर्माना
अन्य एजेंसियों पर भी कार्रवाई, प्रशासन और यूपीपीसीबी ने उल्लंघन करते पकड़ा
उधर, जिला प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने दो जगहों पर ग्रेनो प्राधिकरण को ग्रेप का उल्लंघन करते पकड़ा। प्राधिकरण पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, यूपीपीसीबी ने एक बिल्डर पर 5 लाख जबकि छह अन्य कंपनियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सोमवार को यूपीपीसीबी की टीम ओप्पो मोबाइल इंडिया कंपनी के पास प्राधिकरण की साइट पर पहुंची तो वहां पानी की टंकी के चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनाने का काम चल रहा था। निर्माण सामग्री व मिट्टी खुले में पड़ी थी। वहीं, दादरी में एनटीपीसी रोड पर गंगाजल परियोजना के कार्य के दौरान मिट्टी खुले में पड़ी मिली। शिकायत पर यूपीपीसीबी की टीम जांच करने पहुंची थी। यूपीपीसीबी ने दोनों जगह पर नियमों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, औद्योगिक सेक्टर इकोटेक 12 के भूखंड नंबर 82 और 108 के बाहर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी मिली। दोनों कंपनी पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यूपीएसआईडीसी के सेक्टर साइट पांच में भी ग्रेप का उल्लंघन मिला। यहां भूखंड संख्या ओ-14, ई-99, डी-167 कंपनी के बाहर निर्माण सामग्री पड़ी थी। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी सेक्टर में अमन मेटल कंपनी के मुख्य गेट के समीप कूड़े में आग लगी मिली। आग को बुझाया गया और कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यूपीपीसीबी ने ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-4 स्थित रीगल इंपोरिया इंफ्राटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट बाउल वार्ड वॉक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान साइट पर निर्माण सामग्री व मिट्टी खुले में भंडारित मिली। यूपीपीसीबी को इकोटेक सात स्थित ओप्पो कंपनी में निर्माण कार्य होने की शिकायत मिली थी।
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