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बिना अनुमति की पंचायत, 14 नामजद व 200 अज्ञात पर केस
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बिना अनुमति की पंचायत, 14 नामजद व 200 अज्ञात पर केस
ग्रेटर नोएडा/दादरी। शेरू भाटी हत्याकांड के बाद बिना अनुमति के पंचायत करने व कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर दादरी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष, सपा नेता और शेरू के तीन चचेरे भाइयों सहित 14 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को चिटहेरा के शिवमंदिर परिसर में पंचायत के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के रोकने के बावजूद धारा-144 तोड़कर जबरन पंचायत की गई। इस दौरान कोविड-19 के नियम तोड़े गए। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया। साथ ही, सैकड़ों लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। इस संबंध में एसआई यशपाल शर्मा ने दादरी कोतवाली में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी, सपा नेता श्याम सिंह भाटी, शेरू के चचेरे भाई रजनीश, विकास व साहिल के अलावा सुल्तान, अमित पहलवान, सतेंद्र अधाना, सत्यपाल बजरंगी, सैंकी भाटी, विनोद, पोपल दुजाना, शंकर और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व 3 महामारी अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कोतवाली एसएसआई डीपी सिंह का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है।
एकतरफा कार्रवाई कर रही पुलिस : सपा
सपा के जिला प्रवक्ता श्याम सिंह भाटी ने पुलिस प्रशासन पर भेदभाव करने और एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत का आयोजन शांतिपूर्वक किया गया। शेरू की हत्या में शामिल लोगों पर रासुका लगाने, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने, परिवार को आर्थिक मदद, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग सरकार से की गई थी। पंचायत में दादरी और लोनी के भाजपा विधायक भी शामिल हुए थे। उनके समर्थन में नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार और उनके साथ खड़े लोगों पर एकतरफा मुकदमा दर्ज कर आवाज दबाने का काम किया है। पुलिस ने पंचायत में शामिल हुए भाजपा विधायकों और कई अन्य नेता-कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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ग्रेटर नोएडा/दादरी। शेरू भाटी हत्याकांड के बाद बिना अनुमति के पंचायत करने व कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर दादरी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष, सपा नेता और शेरू के तीन चचेरे भाइयों सहित 14 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को चिटहेरा के शिवमंदिर परिसर में पंचायत के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के रोकने के बावजूद धारा-144 तोड़कर जबरन पंचायत की गई। इस दौरान कोविड-19 के नियम तोड़े गए। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया। साथ ही, सैकड़ों लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। इस संबंध में एसआई यशपाल शर्मा ने दादरी कोतवाली में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी, सपा नेता श्याम सिंह भाटी, शेरू के चचेरे भाई रजनीश, विकास व साहिल के अलावा सुल्तान, अमित पहलवान, सतेंद्र अधाना, सत्यपाल बजरंगी, सैंकी भाटी, विनोद, पोपल दुजाना, शंकर और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व 3 महामारी अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कोतवाली एसएसआई डीपी सिंह का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है।
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एकतरफा कार्रवाई कर रही पुलिस : सपा
सपा के जिला प्रवक्ता श्याम सिंह भाटी ने पुलिस प्रशासन पर भेदभाव करने और एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत का आयोजन शांतिपूर्वक किया गया। शेरू की हत्या में शामिल लोगों पर रासुका लगाने, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने, परिवार को आर्थिक मदद, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग सरकार से की गई थी। पंचायत में दादरी और लोनी के भाजपा विधायक भी शामिल हुए थे। उनके समर्थन में नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार और उनके साथ खड़े लोगों पर एकतरफा मुकदमा दर्ज कर आवाज दबाने का काम किया है। पुलिस ने पंचायत में शामिल हुए भाजपा विधायकों और कई अन्य नेता-कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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