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Noida News: ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक मोंटू भसीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sun, 31 Aug 2025 09:49 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 09:49 PM IST
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Non-bailable warrant issued against Grand Venice Mall owner Montu Bhasin
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की सीजेएम कोर्ट ने ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र भसीन उर्फ मोंटू भसीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश बीटा-2 कोतवाली में दर्ज एक मामले से संबंधित है। डीएस च्युइंग प्रोडक्ट्स एलएलपी के डिप्टी मैनेजर (कानूनी) हस्ताक्षरकर्ता सुशील कौशिक ने बीटा-2 में केस दर्ज कराया था। सतेंद्र भसीन उर्फ मोंटू भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, अजय धवन और शोकेत खान के खिलाफ शिकायत दी गई थी।
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पीड़ित ने इन पर 8 फरवरी को मॉल परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने, कार्यालय में तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मॉल का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आरोप लगाया था। साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम और सर्वर रूम में घुसकर सुरक्षा प्रणाली को बंद करने का भी आरोप था। विभिन्न विभागों के दराज और लॉकर तोड़े और लगभग पांच से छह निजी लैपटॉप और लगभग 100 आधिकारिक फाइलें जब्त कर ली थीं। पुलिस ने मामले में मोंटू भसीन को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था।
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उस समय मोंटू भसीन के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने संबंधी आदेश का हवाला दिया था। दलील दी थी कि किसी भी कार्रवाई से पहले यूपी सरकार को पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इस कारण कोर्ट ने रिमांड को निरस्त कर दिया था। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सीजेएम कोर्ट में गलत तरीके से पेश करने के मामले में जिला जज की अदालत में अपील की थी। जिला जज की अदालत ने सीजेएम कोर्ट को रिमांड संबंध में सुनवाई के लिए कहा था। अदालत ने मोंटू भसीन को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि इस कारण सीजीएम कोर्ट ने मोंटू भसीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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