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नोएडा-गाजियाबाद : होली पर प्रशासन सख्त, स्कूल बंद, सामुदायिक कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति
Thu, 25 Mar 2021 01:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा/गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा/गाजियाबाद
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 25 Mar 2021 01:05 AM IST
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गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई
- फोटो : अमर उजाला
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कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। कुछ दिनों के बाद होली है इसलिए प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं क्योंकि तीज-त्योहार के बहाने लोगों के मेल-जोल से संक्रमण यकीनी तौर पर बढ़ेगा। इसे देखते हुए तमाम राज्यों में कोविड नियमों को एक बार फिर सख्ती से अमल में लाया जा रहा है।
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इसी तैयारी के तहत गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिशा-निर्देशों में होली पर सख्ती बरतने की बात कही गई है। राज्य सरकार के आदेश के तहत सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं।
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60 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए होली नहीं?
नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि अब नोएडा में होली से जुड़े किसी भी सामूदायिक कार्यक्रम के लिए शासन से आज्ञा लेनी होगी। ये अनुमति पुलिस अफसर या प्रशासन से ऑनलाइन ली जा सकती है। लेकिन इन कार्यक्रमों में 60 साल से अधिक के लोग और दस साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं हो सकेंगे।
इसके अलावा अब नोएडा के अलग-अलग इलाकों में रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। डीएम के अनुसार, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार और बॉर्डर वाले क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी।
अस्पतालों को फिर से अलर्ट किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि हमेशा मास्क पहनें और कोरोना नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइन्स जारी की थीं। इनके मुताबिक, होली पर प्रदेश में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या पार्टी नहीं होगी। अगर किसी सोसाइटी में भी होली से जुड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो पहले अनुमति लेनी होगी।
इसी तरह गाजियाबाद में भी होली को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि हमने भी होली के मद्देनजर कुछ इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी के साथ ही कोरोना संक्रमण की अधिकता वाले राज्यों से आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से चेकिंग की जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी।