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नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को दिए तीन तोहफे
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नोएडा। प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक के माध्यम से किसानों को तीन तोहफे दिए। इसमें आबादी विनियमितीकरण के दौरान अविवाहित बेटियों को हक दिलाने के अलावा आवंटन राशि के लिए और समय देने सहित दूसरे तोहफे शामिल रहे। हालांकि, किसानों की ओर से जहां है जैसा है की शर्त पर जमीन छोड़ने, 10 प्रतिशत विकसित आबादी के भूखंड, मुआवजा समेत दूसरी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ।
करीब 500 परिवारों को होगा फायदा
आबादी विनियमितीकरण (जमीन वापसी) के लिए प्राधिकरण की ओर से सर्वे का काम किया जा रहा है। इसमें जमीन छोड़ने के दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या की गिनती में पहले अविवाहित बेटियों को नहीं जोड़ा जाता था। केवल बेटों को ही अधिकार मिलता था, लेकिन जमीन छोड़ने के दौरान अविवाहित बेटियों को भी संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट दी जाएगी। इससे छोड़ी जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल बढ़ेगा। करीब 500 परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
आबादी विनियमावली की पात्रता में संशोधन
आबादी विनियमावली 2011 में पात्रता की शर्तों में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को और विस्तार देते हुए नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया है यानी पहले की शर्तों में आबादी विनियमितीकरण का लाभ पाने के लिए किसान को किसी एक गांव का मूल किसान माना जाता था। वहीं, दूसरेे गांव में जमीन होती थी तो उसे अतिक्रमण माना जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब उक्त किसान को भी लाभ मिलेगा।
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किसान कोटे का आवंटन शुल्क 90 दिनों में जमा कराने का मौका
किसान कोटा 2011 के आवंटियों को आवंटन धनराशि जमा कराने के लिए 30 दिन का समय मिला था, जिसे अब 90 दिन कर दिया गया है। यह नि:शुल्क मौका दिया गया है। इसके अलावा भूखंड की पूरी राशि जमा कराने के लिए 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा।
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करीब 500 परिवारों को होगा फायदा
आबादी विनियमितीकरण (जमीन वापसी) के लिए प्राधिकरण की ओर से सर्वे का काम किया जा रहा है। इसमें जमीन छोड़ने के दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या की गिनती में पहले अविवाहित बेटियों को नहीं जोड़ा जाता था। केवल बेटों को ही अधिकार मिलता था, लेकिन जमीन छोड़ने के दौरान अविवाहित बेटियों को भी संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट दी जाएगी। इससे छोड़ी जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल बढ़ेगा। करीब 500 परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
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आबादी विनियमावली की पात्रता में संशोधन
आबादी विनियमावली 2011 में पात्रता की शर्तों में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को और विस्तार देते हुए नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया है यानी पहले की शर्तों में आबादी विनियमितीकरण का लाभ पाने के लिए किसान को किसी एक गांव का मूल किसान माना जाता था। वहीं, दूसरेे गांव में जमीन होती थी तो उसे अतिक्रमण माना जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब उक्त किसान को भी लाभ मिलेगा।
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किसान कोटे का आवंटन शुल्क 90 दिनों में जमा कराने का मौका
किसान कोटा 2011 के आवंटियों को आवंटन धनराशि जमा कराने के लिए 30 दिन का समय मिला था, जिसे अब 90 दिन कर दिया गया है। यह नि:शुल्क मौका दिया गया है। इसके अलावा भूखंड की पूरी राशि जमा कराने के लिए 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा।