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Noida News: माफिया अमित कसाना को तीन साल की सजा

Tue, 09 Sep 2025 09:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 09 Sep 2025 09:45 PM IST
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Mafia Amit Kasana sentenced to three years imprisonment
-हत्या व रंगदारी समेत 27 मुकदमों में नामजद है आरोपी, 500 रुपये का जुर्माना लगाया
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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने मंगलवार को रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य गाजियाबाद के अमित कसाना को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
दोषी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और खतरनाक है। दोषी पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में 27 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2021 तक गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और दिल्ली में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें हत्या की धाराओं के साथ-साथ एनएसए, गैंगस्टर एक्ट और शस्त्र अधिनियम के मामले भी शामिल हैं। दोषी वर्ष-2009 और 2015 में दर्ज कई मामलों पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बना दिया था। उसके खिलाफ थाना रबूपुरा पर साल 2017 में आईसीपी की धारा-174ए की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर उसे चिन्हित माफिया घोषित किया गया था। पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा के नेतृत्व में लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन इकाई ने अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसके बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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कसाना की संपत्ति हो चुकी है जब्तः
वर्ष-2023 में कुख्यात रणदीप भाटी के भांजे अमित कसाना समेत सात बदमाशों की कुल 20 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने दिया था। इससे पूर्व में अमित कसाना की पहले ही 7 करोड़ 14 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी। पुलिस की ओर से गिरोह के अन्य बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।
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