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Noida News: चाकू से गोदकर युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद
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चाकू से गोदकर युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद
करीब पांच वर्ष पूर्व बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश प्रतीक्षा नागर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी बादलपुर निवासी विपिन बाल्मीकि को करीब पांच वर्ष बाद दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना बादलपुर क्षेत्र का है, जहां 1 मार्च 2021 की शाम को जीटी रोड स्थित ओम स्वीट हाउस के सामने दीपक उर्फ चांद (24) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी।अभियोजन के अनुसार घटना की शाम दीपक अपने गांव अच्छेजा के पास ओम स्वीट हाउस के सामने मौजूद था। इसी दौरान आरोपी विपिन ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने थाना बादलपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपिन ने उसके भाई की हत्या की है। साथ ही उसने राधेश्याम, रामनिवास और विकास पर साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया थ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और खून से सने साक्ष्य एकत्र किए। विवेचना में सामने आया कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया, जिस पर खून के धब्बे पाए गए थे।
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी बरामद चाकू पर खून की पुष्टि हुई। इसके अलावा, घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी अदालत में प्रस्तुत की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। यह उसका पहला अपराध है, इसलिए उसे कम सजा दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने 19 वार किए, जो अपराध की गंभीरता और निर्ममता को दर्शाता है।
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करीब पांच वर्ष पूर्व बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश प्रतीक्षा नागर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी बादलपुर निवासी विपिन बाल्मीकि को करीब पांच वर्ष बाद दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना बादलपुर क्षेत्र का है, जहां 1 मार्च 2021 की शाम को जीटी रोड स्थित ओम स्वीट हाउस के सामने दीपक उर्फ चांद (24) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी।अभियोजन के अनुसार घटना की शाम दीपक अपने गांव अच्छेजा के पास ओम स्वीट हाउस के सामने मौजूद था। इसी दौरान आरोपी विपिन ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने थाना बादलपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपिन ने उसके भाई की हत्या की है। साथ ही उसने राधेश्याम, रामनिवास और विकास पर साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया थ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और खून से सने साक्ष्य एकत्र किए। विवेचना में सामने आया कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया, जिस पर खून के धब्बे पाए गए थे।
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फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी बरामद चाकू पर खून की पुष्टि हुई। इसके अलावा, घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी अदालत में प्रस्तुत की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। यह उसका पहला अपराध है, इसलिए उसे कम सजा दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने 19 वार किए, जो अपराध की गंभीरता और निर्ममता को दर्शाता है।
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