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Noida News: अभिलेख न देने पर बीमा ने नहीं दिया क्लेम, उपभोक्ता आयोग ने भी खारिज किया वाद

Sat, 07 Jun 2025 06:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jun 2025 06:33 PM IST
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Insurance did not give claim due to non-submission of records, consumer commission also rejected the case
सड़क हादसे में हुई थी बाइक सवार की मौत, पीड़ित परिवार ने फोन पर दी थी सूचना
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक वाद को खारिज किया है, जिसमें बीमा कंपनी से क्लेम दिलाने की मांग की गई थी। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। इस दौरान कंपनी ने बताया कि हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद अभिलेख और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस वजह से उसने क्लेम नहीं दिया था।
नोएडा के सेक्टर-186 के समरपुर निवासी धनिकलाल महतो के बाइक सवार बेटे दीपक कुमार की सड़क हादसे में तीन अक्तूबर, 2022 में मौत हो गई थी। उनके बेटे के नाम आईसीआईसीआई लंबार्ड इंश्योरेंस कंपनी का बीमा था। पॉलिसी धारक का पी कवर 15 लाख रुपये है। धनिकलाल ने हादसे की सूचना बीमा कंपनी को फोन पर दी थी। कई महीने बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया और कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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कंपनी ने जांच भी कराई
आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के साथ ही कंपनी ने जांच अधिकारी नियुक्ति किया। जांच अधिकारी ने कई बार पत्र देकर धनिकलाल महतो से कुछ अभिलेख और जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दावे के निस्तारण के लिए अभिलेख व सूचनाएं जरूरी थीं। उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने वाद खारिज कर दिया।
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