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प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण, आठ पर केस
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-4 क्षेत्र में ग्रेनो प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर बड़े स्तर पर अवैध निर्माण और लोगों को धोखा देकर प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है। नॉलेज पार्क-4 वैदपुरा गांव स्थित जमीन पर अवैध निर्माण किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए, लेकिन निर्माण जारी रहा। ऐसे में अब इस मामले में मैसर्स बीआरडी इंफ्राटेक प्रा.लि. के निदेशक व दिल्ली के उत्तम नगर निवासी जितेंद्र कुमार समेत आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व अवैध निर्माण आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
वर्क सर्किल-2 के सहायक प्रबंधक अमित कुमार ने ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में दर्ज कराई एफआईआर में कहा है कि दादरी तहसील के अंतर्गत वैदपुरा गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है। यहां अवैध निर्माण न करने के संबंध में बोर्ड आदि लगाए गए हैं और अखबार में सार्वजनिक सूचना समय-समय पर प्रकाशित कराई गई है। इसके बावजूद यहां कृषि उपयोगी भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति व नक्शे पास कराए अवैध रूप से निर्माण किया गया है। इन प्लॉटों को आबादी का बताकर जनता से धोखाधड़ी कर बेचा जा रहा है। ईकोटेक-3 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि सहायक प्रबंधक के पत्र व शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच अधिकारी मनोज राठी ने बताया कि इस संबंध में प्राधिकरण से कागजात लिए जाएंगे। इनकी पड़ताल के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी।
इन्हें किया नामजद
ईकोटेक-3 थाना पुलिस ने प्राधिकरण के पत्र व शिकायत के आधार पर निदेशक जितेंद्र कुमार के अलावा गाजियाबाद के कविनगर निवासी अजय गर्ग व कृष्ण नगर निवासी नीरज शर्मा, नोएडा सेक्टर-20 निवासी अभिनव, जलालपुर गांव निवासी अविनाश भाटी, रोहित कुमार, पतवाड़ी गांव के जयप्रकाश, उत्तम नगर, दिल्ली निवासी नरेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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सीईओ सख्त, चलेगा बुलडोजर
एफआईआर में कहा गया है कि इस गांव में औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 1976 लागू है। इसकी धारा-10 में प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्र के भू-उपयोग में कोई परिवर्तन करता है तो प्राधिकरण को अधिकार है कि वह परिवर्तन रुकवा दे। अगर परिवर्तन किया जा चुका है तो उसे मूल दशा में करा दे और इस पर हुए व्यय की वसूूली करे। वहीं, प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह अवैध निर्माण पर सख्ती बरत रहे हैं। उन्होंने कई जगह बुलडोजर चलवाया है। जिस पत्र के आधार पर ये केस दर्ज किया गया है, वह पिछले साल का बताया जा रहा है। आशंका है कि सीईओ की सख्ती के बाद इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द वैदपुरा में भी बुलडोजर चल सकता है।
हादसे की आशंका, हो सकती है जनहानि
ग्रेनो वेस्ट स्थित शाहबेरी में हुए अवैध निर्माण के ढहने से 17 जुलाई 2018 को नौ लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद वैदपुरा में अवैध निर्माण किया गया है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वैदपुरा में अवैध निर्माण से हादसे की आशंका है। ये निर्माण असुरक्षित है और यहां कभी भी दुघर्टना हो सकती है।
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वर्क सर्किल-2 के सहायक प्रबंधक अमित कुमार ने ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में दर्ज कराई एफआईआर में कहा है कि दादरी तहसील के अंतर्गत वैदपुरा गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है। यहां अवैध निर्माण न करने के संबंध में बोर्ड आदि लगाए गए हैं और अखबार में सार्वजनिक सूचना समय-समय पर प्रकाशित कराई गई है। इसके बावजूद यहां कृषि उपयोगी भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति व नक्शे पास कराए अवैध रूप से निर्माण किया गया है। इन प्लॉटों को आबादी का बताकर जनता से धोखाधड़ी कर बेचा जा रहा है। ईकोटेक-3 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि सहायक प्रबंधक के पत्र व शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच अधिकारी मनोज राठी ने बताया कि इस संबंध में प्राधिकरण से कागजात लिए जाएंगे। इनकी पड़ताल के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी।
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इन्हें किया नामजद
ईकोटेक-3 थाना पुलिस ने प्राधिकरण के पत्र व शिकायत के आधार पर निदेशक जितेंद्र कुमार के अलावा गाजियाबाद के कविनगर निवासी अजय गर्ग व कृष्ण नगर निवासी नीरज शर्मा, नोएडा सेक्टर-20 निवासी अभिनव, जलालपुर गांव निवासी अविनाश भाटी, रोहित कुमार, पतवाड़ी गांव के जयप्रकाश, उत्तम नगर, दिल्ली निवासी नरेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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सीईओ सख्त, चलेगा बुलडोजर
एफआईआर में कहा गया है कि इस गांव में औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 1976 लागू है। इसकी धारा-10 में प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्र के भू-उपयोग में कोई परिवर्तन करता है तो प्राधिकरण को अधिकार है कि वह परिवर्तन रुकवा दे। अगर परिवर्तन किया जा चुका है तो उसे मूल दशा में करा दे और इस पर हुए व्यय की वसूूली करे। वहीं, प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह अवैध निर्माण पर सख्ती बरत रहे हैं। उन्होंने कई जगह बुलडोजर चलवाया है। जिस पत्र के आधार पर ये केस दर्ज किया गया है, वह पिछले साल का बताया जा रहा है। आशंका है कि सीईओ की सख्ती के बाद इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द वैदपुरा में भी बुलडोजर चल सकता है।
हादसे की आशंका, हो सकती है जनहानि
ग्रेनो वेस्ट स्थित शाहबेरी में हुए अवैध निर्माण के ढहने से 17 जुलाई 2018 को नौ लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद वैदपुरा में अवैध निर्माण किया गया है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वैदपुरा में अवैध निर्माण से हादसे की आशंका है। ये निर्माण असुरक्षित है और यहां कभी भी दुघर्टना हो सकती है।