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Noida News: हत्या के दोषी पति को 10 और सास-ससुर को सात साल की कैद

Sat, 11 Oct 2025 02:04 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 11 Oct 2025 02:04 AM IST
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Husband sentenced to 10 years' imprisonment and in-laws to seven years' imprisonment for murder
लखनऊ। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने, मारपीट, धमकी देने के आरोपों में दोषी ठहराकर एडीजे श्याम मोहन जायसवाल ने पति मोईन को 10 साल और सास सुरैया व ससुर मोहम्मद मोबिन को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि मामले में पीड़िता के पिता इशरत ने पांच जनवरी 2019 को सआदतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक उनकी बेटी शबीना की शादी मोहम्मद मोईन से पांच सितंबर 2016 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही मोईन, ससुर मुबिन व सास सुरैया व अन्य ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर शबीना को मारते पीटते और धमकाते थे।
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