फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   high court seeks response from delhi government on online meeting and access to medical professionals

हाईकोर्ट ने कैदियों की ऑनलाइन मुलाकात व डॉक्टरों से सलाह पर सरकार से मांगा जवाब

Thu, 18 Feb 2021 12:32 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Feb 2021 12:32 AM IST
विज्ञापन
high court seeks response from delhi government on online meeting and access to medical professionals
नई दिल्ली। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेल में कैदियों को उनके मित्रों, परिजनों तथा वकीलों से साप्ताहिक ऑफलाइन या ऑनलाइन मुलाकात तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये डॉक्टरी परामर्श मुहैया कराने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका जेएनयू छात्राओं नताशा नरवाल तथा देवांगना कलिता ने दायर की है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार तथा जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है। नताशा व देवांगना पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य हैं। उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के सिलसिले में मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं ने उन्हें व अन्य कैदियों को परिजनों से मुलाकात का ऑफलाइन व ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देेश जेल महानिदेशक को देने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि जेल नियमावली 2018 में इसका प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन्होंने अधिवक्ता अदित एस पुजारी के जरिये याचिका दायर कर उन्हें व अन्य कैदियों को डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा पेशेवरों से ऑनलाइन परामर्श लेने का विकल्प भी मुहैया करवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने रिसर्च सुपरवाइजर तथा अन्य पेशेवरों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है।

याचिका में इन्होंने खाने में अंडे तथा मांसाहारी भोजन हासिल करने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही में कैदियों की सहभागिता निश्चित करने तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के पालन के लिए नियमों में परिवर्तन करने या नए नियम बनाने का भी आग्रह किया है। - एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed