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आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट भेजी जा सकती है अस्पताल के खिलाफ रिपोर्ट
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ग्रेटर नोएडा। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी शिकायतों की सुनवाई और कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी (पीपीजीसी) को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें अस्पतालों द्वारा जायज शुल्क से अतिरिक्त वसूली, गलत रिपोर्ट, कोरोना से दम तोड़ने वाली महिला के आभूषण चोरी आदि की शिकायतों पर तीन निजी अस्पतालों को नोटिस देकर 27 मई तक जवाब मांगा गया था। जानकारी मिली है कि अस्पताल प्रबंधनों द्वारा भेजे गए गोलमोल जवाब से कमेटी संतुष्ट नहीं हैं। दो अस्पतालों से सोमवार तक स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा गया है। कमेटी दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश देगी और अवमानना करने पर संबंधित के खिलाफ हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने कोरोना से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल जारी की हैं। जिन पर पीड़ित लगातार शिकायत कर रहे हैं। शुरुआत में मिली शिकायतों के आधार पर कमेटी ने निम्स, शर्मा और प्रयाग अस्पताल को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब मांगा था। बताया गया है कि दो अस्पतालों ने गोलमोल जवाब दिया है। वहीं, तीसरे अस्पताल व नई शिकायतों पर कमेटी ने बैठक कर विचार विमर्श किया। एडीएम दिवाकर सिंह का कहना है कि दो अस्पतालों को स्पष्ट जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है। वहीं, विधि सूत्रों के मुुुताबिक, एक अस्पताल के जवाब के बाद पीड़ित के लगाए आरोप मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कमेटी पीड़ित को राहत दिलाने का आदेश दे सकती है। वहीं, अगर अस्पताल प्रबंधन आदेश नहीं मानता तो उसके खिलाफ कमेटी हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेज सकती है।
कमेटी के सदस्य, उनके व्हाट्स एप नंबर और ईमेल
सदस्य मोबाइल नंबर ई-मेल
सीजेएम सुशील कुमार 9868940965 dlsa.gbnnoida@gmail.com
एडीएम दिवाकर सिंह 7068321515 ds776834@gmail.com
डॉ. सीडी त्रिपाठी 9818665424 cdtripathi@gmail.com
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बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने कोरोना से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल जारी की हैं। जिन पर पीड़ित लगातार शिकायत कर रहे हैं। शुरुआत में मिली शिकायतों के आधार पर कमेटी ने निम्स, शर्मा और प्रयाग अस्पताल को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब मांगा था। बताया गया है कि दो अस्पतालों ने गोलमोल जवाब दिया है। वहीं, तीसरे अस्पताल व नई शिकायतों पर कमेटी ने बैठक कर विचार विमर्श किया। एडीएम दिवाकर सिंह का कहना है कि दो अस्पतालों को स्पष्ट जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है। वहीं, विधि सूत्रों के मुुुताबिक, एक अस्पताल के जवाब के बाद पीड़ित के लगाए आरोप मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कमेटी पीड़ित को राहत दिलाने का आदेश दे सकती है। वहीं, अगर अस्पताल प्रबंधन आदेश नहीं मानता तो उसके खिलाफ कमेटी हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेज सकती है।
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सीजेएम सुशील कुमार 9868940965 dlsa.gbnnoida@gmail.com
एडीएम दिवाकर सिंह 7068321515 ds776834@gmail.com
डॉ. सीडी त्रिपाठी 9818665424 cdtripathi@gmail.com