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Noida News: नीलांबर अपार्टमेंट में लिफ्ट निर्माण पर निगम ने जारी किया नोटिस
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-निर्माण में अनियमितता और स्वीकृत नक्शे से भिन्न निर्माण मामले में हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नीलांबर अपार्टमेंट में लिफ्ट निर्माण को लेकर विवाद गहराने लगा है। नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के केशवपुरम जोन ने लिफ्ट निर्माण में अनियमितता और स्वीकृत नक्शे से भिन्न निर्माण के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, फ्लैट नंबर सी-91 से सी-94 के बीच लिफ्ट और कनेक्टिंग ब्रिज के निर्माण के लिए अप्रैल में निगम की ओर से अनुमति (एनओसी) दी गई थी। इसके बाद शिकायतें मिलने पर बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में पाया गया कि लिफ्ट को स्वीकृत स्थान से हटाकर दूसरी जगह बनाया गया है, साथ ही कनेक्टिंग ब्रिज को टेरेस तक बढ़ाया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने शो कॉज नोटिस जारी किया और लिफ्ट की अनुमति निरस्त कर दिया। इस कार्रवाई में केशवपुरम जोन के सहायक अभियंता मोडन कुमार ने नोटिस जारी किया है। शिकायत के आधार पर संबंधित पक्षों राज बाला, अजीत सिंह लाकड़ा और आर्किटेक्ट सुमित दहिया को 15 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए थे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नीलांबर अपार्टमेंट में लिफ्ट निर्माण को लेकर विवाद गहराने लगा है। नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के केशवपुरम जोन ने लिफ्ट निर्माण में अनियमितता और स्वीकृत नक्शे से भिन्न निर्माण के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, फ्लैट नंबर सी-91 से सी-94 के बीच लिफ्ट और कनेक्टिंग ब्रिज के निर्माण के लिए अप्रैल में निगम की ओर से अनुमति (एनओसी) दी गई थी। इसके बाद शिकायतें मिलने पर बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में पाया गया कि लिफ्ट को स्वीकृत स्थान से हटाकर दूसरी जगह बनाया गया है, साथ ही कनेक्टिंग ब्रिज को टेरेस तक बढ़ाया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने शो कॉज नोटिस जारी किया और लिफ्ट की अनुमति निरस्त कर दिया। इस कार्रवाई में केशवपुरम जोन के सहायक अभियंता मोडन कुमार ने नोटिस जारी किया है। शिकायत के आधार पर संबंधित पक्षों राज बाला, अजीत सिंह लाकड़ा और आर्किटेक्ट सुमित दहिया को 15 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए थे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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