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अजनारा सोसाइटी में जिम, दुकानें व फ्लैट किए सील
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सेक्टर 74 अजनारा में की सीलिंग करते कर्मचारी।
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नोएडा। सेक्टर-74 ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में बुधवार को प्राधिकरण ने जिम, दुकानें, फ्लैट, मार्केटिंग ऑफिस आदि सील कर दिए। यहां निवासियों के लिए सामुदायिक केंद्र आरक्षित किया गया था, लेकिन बिल्डर ने एक बड़ी जिम चेन के साथ मिलकर बाहरी लोगों के लिए जिम खोलकर वाणिज्यिक गतिविधि शुरू कर दी थी। इसे भी प्राधिकरण ने सील कर दिया। इस मामले को लेकर लंबे समय से सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) और निवासी शिकायत कर रहे थे। जिम खोलने का मामला मार्च में सामने आया था।
एओए अध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि अवैध रूप से जिम के संचालन का विरोध शुरू से चल रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। इसके बाद प्राधिकरण की टीम हरकत में आई और नोटिस जारी करने के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई की है। सोसाइटी निवासी अभिनव सैनी ने बताया कि के ब्लॉक टावर के पहले तल प्राधिकरण के पास किए गए नक्शे पर सामुदायिक केंद्र है। इस पर बिल्डर ने एक बड़ा हिस्सा जिम चेन को दे दिया था, जो सोसाइटी के बाहर के लोगों के लिए जिम बना रही थी। इसी कड़ी में बिल्डर ने बाहर के लोगों की एंट्री के लिए अवैध तरीके से अतिरिक्त लोहे की सीढ़ी का भी निर्माण कर लिया था। इस मामले की नवंबर और दिसंबर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर साक्ष्यों के साथ प्राधिकरण से शिकायत भी की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख किया था।
मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप व निर्देशानुसार प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने 24 मार्च व 11 अप्रैल को अजनारा को जिम संबंधित वाणिज्यिक गतिविधि तत्काल रूप से बंद करके 15 दिनों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अजनारा ने नोटिस का न तो अनुपालन किया गया और न ही जवाब दिया। निवासी रवींद्र हांडा ने बताया कि बिल्डर के रवैये को देखते हुए फिर से मुख्यमंत्री ऑफिस, डीएम कार्यालय व सीईओ को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी।
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एओए अध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि अवैध रूप से जिम के संचालन का विरोध शुरू से चल रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। इसके बाद प्राधिकरण की टीम हरकत में आई और नोटिस जारी करने के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई की है। सोसाइटी निवासी अभिनव सैनी ने बताया कि के ब्लॉक टावर के पहले तल प्राधिकरण के पास किए गए नक्शे पर सामुदायिक केंद्र है। इस पर बिल्डर ने एक बड़ा हिस्सा जिम चेन को दे दिया था, जो सोसाइटी के बाहर के लोगों के लिए जिम बना रही थी। इसी कड़ी में बिल्डर ने बाहर के लोगों की एंट्री के लिए अवैध तरीके से अतिरिक्त लोहे की सीढ़ी का भी निर्माण कर लिया था। इस मामले की नवंबर और दिसंबर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर साक्ष्यों के साथ प्राधिकरण से शिकायत भी की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख किया था।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप व निर्देशानुसार प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने 24 मार्च व 11 अप्रैल को अजनारा को जिम संबंधित वाणिज्यिक गतिविधि तत्काल रूप से बंद करके 15 दिनों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अजनारा ने नोटिस का न तो अनुपालन किया गया और न ही जवाब दिया। निवासी रवींद्र हांडा ने बताया कि बिल्डर के रवैये को देखते हुए फिर से मुख्यमंत्री ऑफिस, डीएम कार्यालय व सीईओ को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी।
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