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Noida News: फर्जी नो एंट्री परमिशन लगाकर दौड़ रहा था मालवाहक वाहन, चालक पकड़ा
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-चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस की जांच में खुलासा, मयूर विहार थाने में केस दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला सीमा पर यातायात पुलिस ने फर्जी प्रवेश अनुमति के साथ चल रहे एक मालवाहक वाहन को पकड़ा है। जांच में वाहन पर लगी प्रवेश अनुमति को फर्जी पाया गया। चालक को आगे की कार्रवाई के लिए मयूर विहार थाना पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के अनुसार, सात अक्तूबर को चिल्ला सीमा पर प्रवेश निषेध नियमों का पालन कराने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा था।
मारुति ईको मालवाहक वाहन को जांच के लिए रोका गया। वाहन पर ऐसी अनुमति लगी थी, जिसकी वैधता 16 नवंबर 2026 तक दिखाई गई थी। पुलिस ने अनुमति पर दर्ज संख्या की ऑनलाइन चालान व्यवस्था और संबंधित शाखा के अभिलेखों से जांच की। इसमें पता चला कि इस वाहन की असली प्रवेश अनुमति की वैधता 17 जुलाई 2025 को ही समाप्त हो चुकी थी। वाहन पर लगी अनुमति का सरकारी अभिलेखों में कोई विवरण नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इसे फर्जी पाया। चालक की पहचान शकूरपुर निवासी अमित कुमार के रूप में हुई। उसे मयूर विहार थाना पुलिस को सौंप दिया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला सीमा पर यातायात पुलिस ने फर्जी प्रवेश अनुमति के साथ चल रहे एक मालवाहक वाहन को पकड़ा है। जांच में वाहन पर लगी प्रवेश अनुमति को फर्जी पाया गया। चालक को आगे की कार्रवाई के लिए मयूर विहार थाना पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के अनुसार, सात अक्तूबर को चिल्ला सीमा पर प्रवेश निषेध नियमों का पालन कराने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा था।
मारुति ईको मालवाहक वाहन को जांच के लिए रोका गया। वाहन पर ऐसी अनुमति लगी थी, जिसकी वैधता 16 नवंबर 2026 तक दिखाई गई थी। पुलिस ने अनुमति पर दर्ज संख्या की ऑनलाइन चालान व्यवस्था और संबंधित शाखा के अभिलेखों से जांच की। इसमें पता चला कि इस वाहन की असली प्रवेश अनुमति की वैधता 17 जुलाई 2025 को ही समाप्त हो चुकी थी। वाहन पर लगी अनुमति का सरकारी अभिलेखों में कोई विवरण नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इसे फर्जी पाया। चालक की पहचान शकूरपुर निवासी अमित कुमार के रूप में हुई। उसे मयूर विहार थाना पुलिस को सौंप दिया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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