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Noida News: सुविधा नहीं देने पर कंपनी ब्याज समेत लौटाएगी सदस्यता शुल्क
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जिला उपभोक्ता आयोग
सुविधा नहीं देने पर कंपनी ब्याज समेत लौटाएगी सदस्यता शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। हॉलिडे वेकेशन ऑनरशिप योजना के तहत वायदे के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को सदस्यता शुल्क ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को पांच हजार रुपये मानसिक संताप और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने होंगे। नोएडा के सेक्टर-12 निवासी सूर्या अमर और उनके पति प्रभात महादेव ने 27 मार्च 2024 को फ्यूचर चाइंस हॉस्पिटैलिटी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत उन्हें तीन साल की सदस्यता दी गई थी, जिसमें छह रात और सात दिन के प्रवास के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट की सुविधा मिलनी थी। इसके लिए दंपती ने कंपनी को 52,335 रुपये का भुगतान किया था।
सदस्यता का लाभ लेने के लिए पर्यटन स्थलों की जानकारी जुटाने पर पता चला कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इस योजना के दायरे में नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी की ओर से आश्वासन के अनुरूप होटल में ठहरने की सुविधाएं और पर्यटन सेवाओं का स्तर भी संतोषजनक नहीं था। उन्होंने मसूरी में एक कमरे की बुकिंग कराई, जो काफी मुश्किलों के बाद हो सकी। वहां पहुंचने पर पता चला कि वादे के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। व्यवस्था देखकर उन्होंने ई-मेल के माध्यम से सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
सदस्यता शुल्क वापस नहीं मिलने पर दंपती ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि कंपनी ने समझौते के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह सदस्यता शुल्क के रूप में लिए गए 52,335 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के अंदर वापस करे।
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सुविधा नहीं देने पर कंपनी ब्याज समेत लौटाएगी सदस्यता शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। हॉलिडे वेकेशन ऑनरशिप योजना के तहत वायदे के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को सदस्यता शुल्क ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को पांच हजार रुपये मानसिक संताप और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने होंगे। नोएडा के सेक्टर-12 निवासी सूर्या अमर और उनके पति प्रभात महादेव ने 27 मार्च 2024 को फ्यूचर चाइंस हॉस्पिटैलिटी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत उन्हें तीन साल की सदस्यता दी गई थी, जिसमें छह रात और सात दिन के प्रवास के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट की सुविधा मिलनी थी। इसके लिए दंपती ने कंपनी को 52,335 रुपये का भुगतान किया था।
सदस्यता का लाभ लेने के लिए पर्यटन स्थलों की जानकारी जुटाने पर पता चला कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इस योजना के दायरे में नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी की ओर से आश्वासन के अनुरूप होटल में ठहरने की सुविधाएं और पर्यटन सेवाओं का स्तर भी संतोषजनक नहीं था। उन्होंने मसूरी में एक कमरे की बुकिंग कराई, जो काफी मुश्किलों के बाद हो सकी। वहां पहुंचने पर पता चला कि वादे के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। व्यवस्था देखकर उन्होंने ई-मेल के माध्यम से सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
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सदस्यता शुल्क वापस नहीं मिलने पर दंपती ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि कंपनी ने समझौते के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह सदस्यता शुल्क के रूप में लिए गए 52,335 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के अंदर वापस करे।
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