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्लैट पर कब्जा न देने पर बिल्डर को दिया पैसा लौटाने का आदेश

Mon, 01 Feb 2021 12:14 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Feb 2021 12:14 AM IST
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फ्लैट नहीं मिलने पर ब्याज सहित जमा धनराशि लौटाने का आदेश
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ग्रेटर नोएडा। फ्लैट पर कब्जा नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को ब्याज समेत कुल जमा धनराशि 30 दिन के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। नोएडा के मित्रा सोसाइटी निवासी अवकाश प्राप्त कर्नल पुष्पधरन ने एकदंत बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्रीराम सिंह व दिनेश कुमार सिंघल के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें जमा धनराशि 5.54 लाख रुपये 18 प्रतिशत ब्याज, एक लाख रुपये मानसिक और शारीरिक कष्ट के चलते दिलाने की गुहार लगाई थी। उनका कहना है कि रिटायर्ड होने पर मिली धनराशि में से 1050 वर्ग फुट का फ्लैट बुक कराया था। 4 अप्रैल 2013 को पहली किस्त के रूप में 2,77,647 रुपये का भुगतान किया। दूसरी किस्त के 2,77,647 रुपये 11 जुलाई 2013 में दिए। बिल्डर ने 6 जनवरी 2014 को आवंटन पत्र जारी किया। बिल्डर ने 30 माह के अंदर फ्लैट बनाकर कब्जा देने का आश्वासन दिया था, जिसमें कहा कि अगर जरूरत हुई तो छह माह का समय बढ़ाया जा सकता है। आयोग ने बिल्डर को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन वह नहीं आया। आयोग ने सेवा में कमी पाई। साथ ही जमा धनराशि के 5.54 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। 10 हजार रुपये जुर्माना और एक हजार रुपये वाद खर्च के भी देने को कहा।
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